बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में ग्रेप- 4 लागू, इन नियमों का करना होगा पालन

Air Pollution

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (07 नंबवर 2023): दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 05 नवंबर से एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप स्टेज-IV लागू कर दी है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता के कारण आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड रहा है। इसका एक बडा कारण वाहनों के ईंधन से होने वाला प्रदूषण है। वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के प्रयास में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग ने दिये गये निर्देशों के क्रम में गौतमबुद्धनगर में आमजन एवं वाहन चालकों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है-

1- बीएस-III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवीएस (4 पहिया) के संचालन पर प्रतिबंध।

2- दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश पर प्रतिबंध (आवश्यक सामान ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर)

3- आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, ईवीएस/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवीएस के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध।

4- आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर दिल्ली में पंजीकृत डीजल संचालित एचजीवीएस/एमजीवीएस के संचालन पर प्रतिबंध

5- कश्मिनरेट गौतमबुद्धनगर में भारी/मध्यम मालवाहक वाहन जो बिल्डिंग मैटिरीयल का सामान यथा-बालू, रेत आदि नो-एन्ट्री के आदेश का पालन करते हुए ढक कर पानी का छिडकाव कर ले जायेंगे, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

6-स्वच्छ पर्यावरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालक प्रदूषण प्रमाण-पत्र अपडेट रखना सुनिश्चित करे, वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

7- कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित है, 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों के संचालित पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार निरूद्ध की कार्यवाही की जायेगी।

8- कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में सभी वाहन चालक यातायात सिग्नल पर रूकते समय अपने वाहन का इंजन ऑफ कर ले।

9- सभी वाहन चालक यातायात की दृष्टि से बने हॉट स्पॉट वाले मार्ग से जाने के बजाय वैकल्पिक मार्गाें का प्रयोग करें।

10- सभी वाहन चालक अपने वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर न खडा कर निर्धारित पार्किंग स्थल पर खडा रखे।

11- छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करे।

12- निजी वाहनों के बजाय आमजन अगर सम्भव हो तो अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करे।

एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का अनुपालन कराए जाने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में कमांड कन्ट्रोल सेन्टर में सीसीटीवी कैमरों से सतत् निगरानी करते हुए वायु प्रदूषण करने वाले वाहनों तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।।

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