टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (08 जुलाई 2024): आगामी 13 जुलाई, 2024 को जनपद मुख्यालय, दीवानी न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों (District Headquarters, Civil Courts and Tehsil Courts) में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी मामले का निस्तारण दोनों की पक्षों की सहमति व आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
इन मामलों का होगा समाधान
आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, एम0वी0एक्ट व ई-चालान के वाद, आर्बिटेशन के वाद, लघु शमनीय वाद, एन0आई0एक्ट की धारा 138 के वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा सम्बन्धी मामले, पेंशन के मामले, श्रम के मामले व अन्य प्रकृति के मामले एवं प्री-लिटीगेशन स्तर पर बैंक ऋण के मामलें, विद्युत एवं बी0एस0एन0एल0 टेलिफोनिक बिल सम्बन्धित अन्य मामलों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति व आपसी समझौते के माध्यम से किया जायेंगा।
जनपद न्यायधीश अवनीश सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आम नागरिकों को सुलभ एवं शीघ्रता के साथ न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की तैयारियां में जुट जाएं। और राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों का चिन्हीकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ताकि सरकार एवं न्यायालय के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आम नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।।
मामलों के निस्तारण के लिए पक्षकार संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं एवं अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ईमेल dlsa.gbnnoida@gmail.com व टोल फ्री नंबर 120-2970040 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।।
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