2018 मोहित हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, पूरी रिपोर्ट

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (30/08/2022): जिला कोर्ट ने 2018 में दादरी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सुपरवाइजर इंजीनियर मोहित भाटी की हत्या के आरोप में पुनीत को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने केस में आरोपी पुनीत को मुख्य दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।

बता दें पीड़ित मोहित भाटी स्थानीय एसपी महेश भाटी के बेटे थे। मोहित दादरी के लुहारली गांव में अपने माता-पिता, पत्नी और बेटी के साथ रहता था। जब मोहित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एक स्थानीय ठेकेदार के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था।

मोहित 27 नवंबर, 2018 को आफिस से घर नहीं पहुंचा तब परिजनों ने मोहित की तलाश की। लेकिन वह नहीं मिला फिर परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। और कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया कि एक कार में एक शव मिला था।

फिर पुलिस ने शव को निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की। और जांच पड़ताल में पता चला कि वह शव मोहित भाटी का था। मोहित को तीन गोलियां लगी थीं।

दादरी थाने में मोहित हत्याकांड में हत्या और आर्म्स एक्ट के आरोप में पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया था। लेकिन बाद में एक गवाह, चंद्रहास ने पुलिस को सूचित किया कि उसने मोहित को कार में दो अन्य लोगों के साथ देखा, जब वह उस क्षेत्र से गुजर रहा था।

गवाह ने बताया कि “जब मोहित आगे की ओर सीट पर था, जबकि आरोपी पुनीत भाटी कार चला रहा था। पीछे की सीट पर एक और व्यक्ति बैठा था। तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनकर वह उनकी कार के पास गया। तब उसने देखा मोहित भाटी कार की सीट पर खून से लथपथ लेटा हुआ था और पुनीत और उसके साथी भी तब तक कार में बैठे थे लेकिन उसको देखकर दोनों मौके से फरार हो गए थे।

मोहित भाटी के वकील का कहना है कि पुनीत ने राजनीतिक रंजिश को लेकर मोहित की हत्या की थी।
क्योंकि मोहित के पिता एक स्थानीय राजनेता हैं, और पुनीत भी एक राजनीतिक परिवार से है।‌ उसके साथी की पहचान किशोर के रूप में हुई है और उस पर किशोर न्याय बोर्ड में मुकदमा चल रहा है।

गौतमबुद्धनगर की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ज्योत्सना सिंह ने सोमवार को पुनीत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें कि मोहित भाटी हत्याकांड में पुनीत को आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत तीन साल कैद की सजा भी सुनाई गई। साथ आरोपी पुनीत पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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