टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (30/07/2022): भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने जनपद के समस्त मतदाताओं का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्रित किए जाने की कार्यवाही आगामी 1 अगस्त से प्रारंभ की जा रही है।
अतः मतदाता nvsp.in पोर्टल से ऑनलाइन फार्म 6बी प्राप्त करते हुए फार्म को भरकर तथा यू.डी.आई.डी. में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं तथा स्व प्रमाणीकरण के बिना मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी आॅनलाइन जमा किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान बीएलओ, ईआरओ या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन फार्म जमा कराने के लिए समुचित मात्रा में फार्म-6बी उपलब्ध है।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आगामी अगस्त माह में आधार नंबर एकत्रीकरण के लिए 7 अगस्त एवं 21 अगस्त दिन रविवार को जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप का आयोजन भी कराया जा रहा है, जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म 6बी स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नंबर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है, इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जाएगा कि उनका आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारियों ने यह भी बताया कि आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन आदि से संबंधित फार्मो को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फार्मो में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फार्म 6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने के लिए फार्म 7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन के लिए फॉर्म 8 भर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त अहर्क तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता हैं।