ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने अंसल मॉल इडाना सोसायटी व फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल पर 5,28,300 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा गया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा शर्मा के निर्देश पर जनस्वास्थ्य विभाग कूड़े का उचित प्रबंधन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जन स्वास्थ विभाग में शनिवार को परी चौक के पास स्थित अंसल प्लाजा मॉल पर 4.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर राकेश कुमार और नवीन शुक्ल की टीम ने शनिवार को मॉल का जायजा लिया। इस दौरान इधर-उधर कूड़ा बिखरा मिला , जिसके चलते यह कार्रवाई की गई । मॉल पर इससे पहले भी पेनल्टी लगाई जा चुकी है। इसी टीम में सेक्टर अल्फा वन स्थिति इडाना सोसाइटी का भी जायजा लिया वहां भी पूरे का उचित प्रबंधन नहीं मिला जिसके चलते टीम में 44,800 रुपए का जुर्माना लगाया है।
जनस्वास्थ्य विभाग की एक अन्य टीम ने फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल का जायजा लिया। वहां भी कूड़े का प्रबंधन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते हैं 20,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया । जनस्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक डॉ. उमेश चंद्रा, सेनेटरी इंस्पेक्टर संजीव बिधूड़ी, सुपरवाइजर मुदित त्यागी व इंद्र नगर की टीम ने यह कार्रवाई की। दोबारा गल्ती करने पर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।