एनजीटी के नियमों का उल्लघंन करने पर 10 संस्थाओं पर 31 जुर्माने का नोटिस जारी

एनजीटी के नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी को लेकर नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 7 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुये 50-50 हजार रूपये के 15 नोटिस जारी किए हैं।
1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया है, उसमें प्रबंधक/स्वामी प्लाॅट नं0 सी-5 साइट-सी औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, प्लाॅट नं0 जी-38,39,ई-75 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 साइट-4 सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, नोएडा मेट्रो रेल काॅरर्पोरेशन लि0 द्वितीय मंजिल गंगा शाॅपिंग काम्पलेक्स सैक्टर-29 नोएडा को कार्य स्थल सैक्टर-143,144,145 पर, विशेष कार्याधिकारी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकारण को कार्य स्थल प्लाॅट नं0-91,16बी,निकट 130 मीटर रोड,ग्राम हैबतपुर रोड पर, विशेष कार्याधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण, प्रबंधक स्वामी  मैसर्स  एन0के0जी  कंस्ट्रक्शन कांट्रैक्टर। विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा को कार्य स्थल- विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के ढेर एकत्र पाए जाने पर व सेक्टर 16 बी, प्रबंधक/स्वामी मैसर्स एन0पी0सी0एल0 ग्रेटर नोएडा पर नोटिस जारी किये गए है|
 इसी प्रकार नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा 3 संस्थाओं को 5-5 हजार रूपये के 16 नोटिस जारी किये गये, जिसमें विशेष कार्याधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण को कार्य स्थल पर वाहन संख्या-एच0आर0 55एस 0959, एच0आर0 38 एस 3017, एच0आर0 74 9442, एच0आर0 69बी 2641, एच0आर0 55एल 6550, एच0आर0 74 8971, एच0आर0 38टी 3513, एच0आर0 55आर0 7259, एच0आर0 38एस 3217, तीन वाहन बिना नम्बर प्लेट, यू0पी0 16ई0टी0 1289, एच0आर0 74 9442, प्रबंधक/स्वामी मैसर्स जय दुर्गा  ट्रेडर्स ग्राम देवला ग्रेटरनोएडा, प्रबंधक/स्वामी प्लाॅट नं0-153 सेक्टर-6 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर सम्मलित है।
नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
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