टेन न्यूज नेटवर्क
गौतमबुद्ध नगर (13 नवंबर 2024): सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों को आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचनाओं को समय पर उपलब्ध कराने की सख्त हिदायत दी गई।
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आरटीआई अधिनियम के अनुसार मांगी गई सूचनाओं को 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को सलाह दी कि विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने में कोई लापरवाही न बरतें और उनकी समस्याओं के समाधान में तत्परता दिखाएं। सिंह ने कहा कि आरटीआई कानून का मुख्य उद्देश्य जनता को पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से सशक्त बनाना है, इसलिए अधिकारियों को कानून की मूल भावना के अनुसार कार्य करना चाहिए।
बैठक के दौरान, राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सूचना के अधिकार अधिनियम की पूरी जानकारी रखें और किसी भी आरटीआई आवेदन को 30 दिनों की समय सीमा से अधिक लंबित न रखें। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कोई आरटीआई आवेदन किसी अन्य विभाग से संबंधित है, तो उसे 5 दिनों के भीतर संबंधित विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाए। अधिकारियों को आरटीआई पोर्टल की नियमित रूप से समीक्षा करने की सलाह भी दी गई ताकि सभी आवेदनों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने राज्य सूचना आयुक्त का आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी लंबित मामलों का निस्तारण दिसंबर माह के अंत तक कर लिया जाएगा। इस अवसर पर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह ने जन सूचना अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि आरटीआई आवेदन निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।।
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