Breaking News: गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक विशेष निषेधाज्ञा लागू

टेन न्यूज नेटवर्क

गौतमबुद्ध नगर (29 अक्टूबर 2024): गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में आगामी धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के पर्वों तथा विभिन्न संगठनों के धरना-प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था, हृदेश कठेरिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत विशेष निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के प्रमुख बिंदु:

1. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नियंत्रण: किसी भी व्यक्ति को पुलिस आयुक्त या अपर पुलिस आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह बनाने या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक कार्यक्रमों के लिए इस नियम में शिथिलता दी जा सकती है।

2. ड्रोन प्रतिबंध: सरकारी कार्यालयों के आसपास 1 किमी की परिधि में और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति ड्रोन के उपयोग और ड्रोन कैमरे से शूटिंग पर प्रतिबंध रहेगा।

3. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण: रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का ध्वनि स्तर परिसर तक ही सीमित रहेगा और ध्वनि तीव्रता मानकों के अनुसार होगी – जैसे, आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 और रात में 45 डेसीबल की सीमा।

4. धार्मिक आयोजन: किसी भी सार्वजनिक मार्ग, धार्मिक स्थल, या अन्य स्थलों पर नमाज, पूजा, या अन्य धार्मिक कार्यक्रम के लिए अनुमति आवश्यक होगी। विवादित स्थलों पर पूजा करने की मनाही रहेगी, और किसी को भी धार्मिक झंडे, बैनर, या पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी।

5. हथियार प्रतिबंध: जिले की सीमा में बिना अनुमति किसी प्रकार के घातक हथियार जैसे लाठी, तलवार, चाकू, तेजधार हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, या अग्नेयास्त्र लेकर चलना व प्रदर्शन करना पूर्णत: निषिद्ध होगा। सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों में कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं जाएगा, सिवाय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के।

6. शोर-शराबे पर नियंत्रण: शादी, बारात, या अन्य आयोजनों में शस्त्र का प्रदर्शन या हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित रहेगी।

7. अफवाह और गलत सूचना पर रोक: किसी भी प्रकार की भ्रामक, गुमराह करने वाली ऑडियो/वीडियो सामग्री को बेचना, प्रदर्शित करना, या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना या अफवाहें फैलाना निषिद्ध होगा।

8. मादक पदार्थों का सेवन: सार्वजनिक स्थलों पर शराब या मादक पदार्थों के सेवन पर सख्त रोक रहेगी।

9. अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अभद्रता पर दंडात्मक कार्रवाई: पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों या सफाई कर्मियों के साथ किसी प्रकार की अभद्रता करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

10. विस्फोटक या घातक सामग्री का संग्रह: सार्वजनिक या निजी स्थानों पर छतों पर ईंट, पत्थर, बोतलें, विस्फोटक सामग्री, आदि जमा करने पर रोक रहेगी, ताकि किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को रोका जा सके।

11. कोविड-19 दिशा-निर्देशों का अनुपालन: सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट, होटल, और सिनेमा हॉल अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगे लेकिन कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश पूरे गौतमबुद्धनगर में लागू रहेगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश के अनुसार प्रतिबंध स्वतः संशोधित माने जाएंगे। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

 


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