गौतमबुद्ध नगर -जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में किया गया विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता श्री राम नरेश मौर्य प्रथम अपर जिला जज द्वारा की गई शिविर में उपस्थित श्रीमती नीलू मैनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा श्री विक्रम सिंह यादव डिप्टी जेलर के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेश चंद गुप्ता श्री रामशरण नागर श्री कृष्ण लाल पाराशर श्री चरण सिंह भाटी उपस्थित रहे
विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित वक्तागण द्वारा , प्रथम सूचना रिपोर्ट , मोटर दुर्घटना प्रतिकार अधिनियम आदि विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। अध्यक्ष द्वारा शिविर में बताया गया कि न्यापालिका बंदियों के हितार्थ उनकी जल्द रिहाई एवं मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्य कर रही है तथा जिला कारागार में प्रत्येक म।ह शिवर का आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से कानून से संबंधित छोटी छोटी महत्व पूर्ण जानकारियां एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में अवगत कराया जाता है तथा सामाजिक पहलुओं पर जागरूक करने का प्रयास किया जाता है इसके अतिरिक्त यही बताया कि जिला कारागार पर जिला अदालतों का आयोजन प्रत्येक माह किया जाता है जिसमें बंदियों के मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाता है इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है । जिस बंदी के पास अधिवक्ता नहीं है वह बंदी जिला कारागार अथवा संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर निशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं यह भी बताया कि बंदीकरण अपने आप को असहाय व कमजोर ना समझे वह इस समय का सदुपयोग करें जेल में संचालित योजनाएं पाठशाला योगशाला आदि में भाग लें तथा जेल से रिहा होने के बाद समाज व देश हित के लिए कार्यों में रुचि ले जिस से रिहा होने के बाद आप समाज की मुख्यधार। से जोड़ सकें समाज व देश के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजना का लाभ उठाने की अपील की गई