टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (13 जून 2024): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) के सीईओ पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ( National Green Tribunal) ने सख्त कार्रवाई की है। अतिक्रमण संबंधी एक मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही पूर्व में दिए गए आदेशों के पूरी तरह से अनुपालन का भी निर्देश दिया है।
बता दें कि एनजीटी कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी को अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमण के संबंध में की गई शिकायत पर समाधान और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने इस मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया। एनजीटी कोर्ट ने आदेश का पूरी तरह से अनुपालन न करने पर नाराजगी जताई है। सीईओ पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है। उन्हें अब अतिक्रमण संबंधी शिकायत, कार्रवाई और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लागत राशि एक महीने के भीतर राष्ट्रीय हरित अधिकरण बार एसोसिएशन के पास जमा कराई जाए। यह राशि असहाय पक्षकारों को कानूनी सहायता प्रदान करने और न्यायाधिकरण में आने वाले वादियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगाई जाएगी।।
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