हाई सिक्योरिटी के बीच ईवीएम के साथ पोलिंग बूथ के लिए रवाना होगी पोलिंग पार्टियां

टेन न्यूज़ नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (25 अप्रैल 2024): गौतमबुद्ध नगर में द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, ऐसे में चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शिता के साथ संपन्न करने में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। बता दें कि फूल मंडी फेस-2 नोएडा से आज गुरूवार, 25 अप्रैल को पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ पुलिंग बूथ के लिए रवाना होगी। चुनाव प्रचार अवधि समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी राजनैतिक कार्यकर्ता की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही सभी पोलिंग सेंटर पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी एवं वेबकास्टिंग आदि की व्यवस्था
रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अप्रैल 2024 को फूल मंडी फेस-2 नोएडा से पोलिंग पार्टियों को ईवीएम के साथ में पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी मतदान कार्मिक 25 अप्रैल 2024 की सुबह 5:00 बजे फूल मंडी फेस-2 नोएडा पहुंच जाएंगे एवं 61-नोएडा 62-दादरी तथा 63-जेवर विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम सुबह 6:00 बजे खोले जाएंगे।

आगे जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि पोलिंग पार्टियों को ईवीएम एवं मतदान सामग्री वितरण कर रवाना करने के उपरांत रिजर्व ईवीएम मशीनों को फूल मंडी फेस-2 नोएडा से कलेक्ट्रेट वेयरहाउस सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में बनाए गए पुलिस अभिरक्षा में लाई जाएगी उन्होंने बताया कि मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 की सुबह 3:00 बजे कलेक्ट्रेट वेयरहाउस से रिजर्व ईवीएम मशीनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि 26 अप्रैल को मतदान के पश्चात सभी पोल्ड ईवीएम मशीनों को पोलिंग स्टेशनों से फूल मंडी फेस-2 नोएडा में बनाए गए स्ट्रांग रूम में विधानसभावार रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट को जो रिजर्व ईवीएम मशीनें उपलब्ध कराई गई थी, उनमें से जो भी मशीन अनपोल्ड रहेगी, उनको पहले वापस सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में बनाए गए वेयर हाउस में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान के उपरांत फूल मंडी फेस-2 नोएडा में बनाए गए स्ट्रांग रूम, जिसमें पोल्ड ईवीएम मशीन रखी जाएगी, उसके बाहर राजनीतिक दल प्रतिनिधि एवं प्रत्याशी स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार अवधि समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ता की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शिता एवं पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सीसीटीवी, वीडियोग्राफी एवं वेबकास्टिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी मतदान कार्मिक या व्यक्ति के द्वारा निर्वाचन को प्रभावित न किया जा सके। ऐसा करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।।

 


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