टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (03 जनवरी 2024): नाबालिग युवक- युवतियों के वाहन चलाने से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप नाबालिक हैं और आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन सड़कों पर दौड़ा रहे हैं या फिर साथ ही आप वो लोग हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देते हैं तो अब सावधान हो जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिग बच्चें के वाहन चलाने पर बड़ा आदेश दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 18 वर्ष से कम आयु के किशोर और किशोरियों के वाहन(दो पहिया और चार पहिया वाहन) चलाने पर रोक लगा दी है। साथ ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के देने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे बिना ड्राइविंग लाईसेंस के दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते है जिसके कारण दिन-प्रतिदिन हादसे बढ़ते जा रहे है। बढ़ते सड़क हादसे को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन न चलाने की मांग करते हुए स्कूलों में जागरुकता कार्यक्रम चलाने की भी अपील सरकार से की।
वहीं अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को लेटर भेजकर 18 वर्ष से कम आयु के छात्र – छात्राओं के वाहन चलाने और होने वाले हादसों को रोकने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए है। साथ ही नाबालिग को वाहन चलाने देने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस से नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देता है तो काईवाही में वाहन मालिक को तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। साथ ही इसके अलावा एक साल तक वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए है।।