माफिया रणदीप भाटी और गैंग के तीन सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा, 50-50 हजार लगा जुर्माना

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (31 अक्टूबर 2023): माफिया रणदीप भाटी और गैंग के तीन अन्य सदस्य को न्यायालय एडीजे पोक्सो 02 गौतमबुद्धनगर ने 30 अक्टूबर को आजीवन कारावास की सजा और 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

वर्ष 2013 में थाना दादरी आरोपी रणदीप भाटी, योगेश, उमेश शर्मा और कुलवीर भाटी ने 24.04.2013 को वादी के घर में घुसकर वादी के पुत्र चमन भाटी उम्र 32 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर कर दी थी और वादी व पुत्र कमल सिंह के ऊपर फायर किया था। घटना के संबंध में दाखिल तहरीर के आधार पर आरोपी रणदीप भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।

मामले में जनपद गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। आगे पुलिस ने बताया कि आरोपी रणदीप भाटी एक कुख्यात अपराधी है जिनके खिलाफ दर्जनों हत्या/लूट/रंगदारी आदि के मामले दर्ज हैं। जिस कारण से संबंधित वादी भय के कारण गवाही देने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, जिनके अन्दर अत्यधिक असुरक्षा की भावना थी और आरोपी अधिक प्रभावशाली एवं शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अपराधी एवं उनके गैंग के सदस्य है जो अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में विचारण के दौरान अनेक प्रकार से विचारण में बाधा उत्पन्न कर रहे थे।

अब सोमवार, 30 अक्टूबर को न्यायालय एडीजे पोक्सो-02/गैंगस्टर कोर्ट (न्यायाधीश श्रीमान चन्द्र मोहन श्रीवास्तव) गौतमबुद्धनगर द्वारा शासन द्वारा कुख्यात चिन्हित माफिया रणदीप भाटी पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम रिठौरी थाना दादरी जीबीएन एवं उसके गैंग के सदस्यों योगेश पुत्र श्योराज नि0 ग्राम डाबरा थाना दादरी जीबीएन, उमेश शर्मा पुत्र महेश शर्मा नि0 लोनी जनपद गाजियाबाद और कुलवीर भाटी पुत्र महेन्द्र भाटी नि0 ग्राम रिठौरी थाना दादरी जीबीएन को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।।

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