बहुचर्चित मोहित भाटी हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, पूरी रिपोर्ट

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (31/07/2023): गौतमबुद्ध नगर जिले के बहुचर्चित मोहित भाटी हत्याकांड मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि मोहित हत्याकांड मामले में आरोपी पुनीत भाटी की जमानत को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि आरोपी पुनीत खतरनाक अपराधी है उसका जेल से बाहर निकलना समाज के लिए खतरा बन सकता है।

गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 29 अगस्त 2022 को आरोपी पुनीत भाटी को इंजिनियर मोहित भाटी की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आरोपी पक्ष ने आरोपी की जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी पर हाईकोर्ट ने आरोपी के जमानत को खारिज कर दिया है। 2018 में आरोपी पुनीत भाटी ने इंजिनियर मोहित भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

मोहित भाटी ग्रेटर नोएडा के लुहारली गांव के निवासी थे और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। मोहित के पिता महेश भाटी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। 27 नवंबर 2018 को मोहित भाटी काम से अपने घर जा रहे थे तभी रास्ते में पुनीत भाटी ने मोहित को गोली मोरी मार दी थी जिसमें मोहित की मौके पर मौत हो गई थी।

मोहित भाटी की हत्या की खबर मिलते ही परिजनों ने पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले पर जांच पड़ताल शुरू की लेकिन 5-6 महीने बीतने के बाद भी पुलिस मोहित भाटी के हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई थी। पुलिस के लिए मोहित भाटी हत्याकांड एक पहेली बना हुआ था। लेकिन 5-6 महीने बाद पुलिस को चंद्रहास नाम का एक गवाह मिला। चंद्रहास की गवाही से मोहित भाटी हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। मोहित भाटी हत्याकांड के चश्मदीद गवाह चंद्रहास ने गवाही में बताया कि 27 नवंबर 2018 को वह सड़क से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि सड़क पर एक खड़ी कार में पुनीत भाटी ड्राइवर की सीट और मोहित भाटी उसके साइड वाली सीट पर बैठा था। कार से जब वह कुछ आगे बढ़ा तो उसको गोली चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो पुनीत भाटी ने मोहित को गोलियां मारकर मौके से फरार हो गया। चंद्रहास की इस गवाही के आधार पर 29 अगस्त 2022 को आरोपी पुनीत भाटी को इंजिनियर मोहित भाटी की हत्या करने की जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली।

Share