निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर के डीएम का बड़ा एक्शन, लगाया एक-एक लाख का जुर्माना

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (27/04/2823): गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बुधवार 26 अप्रैल को कोरोना काल के दौरान अभिभावकों से अतिरिक्त फीस वसूल करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने वाले 100 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी जिले के 100 स्कूलों ने अभिभावकों की 15% फीस वापस नहीं कर रहे थे। जिसके बाद डीएम ने एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति
गौतमबुद्धनगर की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई।बैठक में धर्मेन्द्र सिंह नगर मजिस्ट्रेट नोएडा गौतमबुद्धनगर, अशोक कुमार मुख्य कोषाधिकारी गौतमबुद्वनगर, प्रदीप गोयल चाटर्ड एकाउन्टेंट गौतमबुद्धनगर, शुभम शारस्वत सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग गौतमबुद्धनगर, रेनू सिंह प्रधानाचार्य एमिटी इण्टरनेशनल स्कूल नोएडा गौतमबुद्वनगर, प्रशान्त सिंह अभिभावक एमिटी इण्टरनेशनल स्कूल नोएडा गौतमबुद्धनगर एवं डॉ० धर्मवीर सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक उपस्थित रहे।

बैठक में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका आदर्श भूषण बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश 06-01-2023 के क्रम में जिले के सभी स्कूलों द्वारा कोरोना काल सत्र 2021-22 में ली गई फीस का 15 प्रतिशत अभिभावकों को वापस करने के निर्देश दिये। लेकिन निर्देश के बाद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था। जिसके बाद जिला शुल्क नियामक समिति ने शिवनादर स्कूल, नोएडा, फादर एग्नल स्कूल नोएडा, रयान स्कूल, ग्रेटर नोएडा सहित 100 से अधिक विद्यालयों जिनके द्वारा अधतन फीस वापस की कार्यवाही नहीं की गयी है। उन विद्यालयों पर उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त आदेश का उल्लंघन मानते हुए एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही एपीजे स्कूल नोएडा द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों को वर्तमान शैक्षिक वर्ष में 35 प्रतिशत फीस वृद्धि किये जाने से पूर्व जिला शुल्क नियामक समिति के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 60 दिन के अन्दर ना तो अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया और ना ही जिला शुल्क नियामक समिति से अनुमोदन प्राप्त किया। एपीजे स्कूल नोएडा गौतमबुद्ध नगर द्वारा प्रथम बार अधिनियम-2018 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा प्रबन्धक या प्रधानाचार्य एपीजे स्कूल नोएडा गौतमबुद्व नगर पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

अध्यक्ष, जिला शुल्क नियामक समिति एवं जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्धनगर को निर्देश दिये गये कि शासन द्वारा निर्धारित फीस से अधिक कोई भी विद्यालय फीस वृद्धि न कर पाये, शासनादेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालय की जांच कर कठोर कार्यवाही की जाए और उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम – 2018 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म एक ही दुकान से खरीदने के लिए बाध्य न किये जाने के निर्देश दिये गये।।

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