टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (09/02/2023): जिले गौतम बुद्धनगर के सूरजपुर कोर्ट ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट एक आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और जुर्माना जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना करने का आदेश दिया है।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप एक मुकदमे में धारा 376 [A][B] आईपीसी एवं धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम थाना जेवर में बुधवार 8 फरवरी को न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 द्वारा आरोपी सागर निवासी कटहैरा रोड राजनगर नई आबादी दादरी को 20 वर्ष के कारावास एवं 40,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदण्ड जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित किया जायेगा।