ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लीज़ प्लान बनाने के नियमों में बदलाव, अब 5 विभागों की होगी मंजूरी

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (22 नवंबर, 2024): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लीज़ प्लान बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। यह निर्णय सक्रिय गिरोहों द्वारा बिना जमीन के लीज़ जारी किए जाने की घटनाओं के मद्देनजर लिया गया है। अब लीज़ प्लान तैयार करने से पहले संबंधित डिवीज़न के प्रभारी को ज़मीन का भौतिक सत्यापन स्थल पर जाकर करना होगा। पहले यह कार्य केवल प्रोजेक्ट विभाग के तीन अधिकारियों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है।

अब लीज़ प्लान पर केवल प्रोजेक्ट विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होंगे, बल्कि भूलेख विभाग और विधि विभाग के अधिकारियों के भी हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। विधि विभाग के सहायक विधि अधिकारी और पबंधक विधि यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस ज़मीन पर लीज़ प्लान तैयार किया जा रहा है, उस पर कोई कोर्ट केस या कोर्ट का स्टे तो नहीं है। इस तरह से अब कुल पांच विभाग—प्रोजेक्ट, प्लानिंग, विधि विभाग, भूलेख विभाग और संबंधित डिवीज़न—के अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद ही लीज़ प्लान को मान्य किया जाएगा।

इस बदलाव के पीछे प्राधिकरण का उद्देश्य लीज़ प्लान बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार की संभावना को रोका जा सके। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तक यह मामला पहुंचने के बाद, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सौम्या श्रीवास्तव ने इस दिशा में कड़ा कदम उठाया है।

स्थानीय निवासियों ने इस बदलाव का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे लीज़ प्लान बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को राहत मिलेगी।।

 

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