टेन न्यूज नेटवर्क
गेटर नोएडा (18/06/2022): ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आवासीय परियोजना अमात्रा होम्स के एक मामले में रेरा कंसीलेटर आरडी पालीवाल ने मध्यस्थता कर समस्या का किया निस्तारण। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंसीलेटर ने बिल्डर को 45 दिन के अंदर रजिस्ट्री कराकर फ्लैट पर कब्जा देने का आदेश दिया है, जिस पर बिल्डर ने सहमति दे दी है।
साथ ही बिल्डर को फ्लैट बुकिंग के समय दिए गए एक क्रेडिट नोट की राशि को कब्जा देने के समय दी जाने वाली अंतिम राशि में भी समायोजित करनी होगी।
कंसीलेटर आरडी पालीवाल ने बताया कि खरीदार ने अप्रैल 2016 में अमात्रा परियोजना से फ्लैट खरीदा था। बिल्डर बायर एग्रीमेंट (बीबीए) के अनुसार परियोजना में 48 महीने में फ्लैट पर कब्जा देना था। लेकिन देय समय से परियोजना पूरी नहीं हुई जिसके बाद शिकायतकर्ता ने यूपी रेरा का दरवाजा खटखटाया था।।