टेन न्यूज नेटवर्क
गौतमबुद्ध नगर(01–05–2022): गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है इससे पहले धारा 144 गौतम बुद्ध नगर जिले में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रमजान, रामनवमी और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए लगाई गई थी।
1 मई से 31 मई तक धारा 144 रहेगी लागू
गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जानकारी दी गई की आगामी त्योहारों और बढ़ते कोविड-19 को देखते हुए धारा 144 एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है अब 1 मई से 31 मई तक धारा 144 लागू रहेगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मई में ईद का त्योहार आ रहा है और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में लगातार कोविड-19 भी तेजी से अपना पैर पसार रहा है। जिसके चलते हुए धारा 144 की समय सीमा बढ़ा दी गई है।
पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार धारा 144 लगने पर कोई भी शख्स बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी अनशन, धरना प्रदर्शन आदि नहीं कर सकेगा, और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और ना ही ऐसे किसी कार्य में शामिल होगा ,कोई भी शख्स बिना अनुमति के भी तरीके का जुलूस नहीं निकालेगा।
इसके अलावा कोई भी शख्स लाठी ,डंडा ,बलम ,स्टीक किसी तरह का घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा । कोई भी शख्स विवादित स्थल जहां पूजा ना हो रही हो, नमाज ना हो रही हों तो कोई भी शक्श वहा नमाज और पूजा करने की कोशिश नही करेगा। अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।