यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय।

Greater Noida (04/01/2022): यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की दिनांक 03 जनवरी, 2022 (सोमवार) को सम्पन्न 72वीं बोर्ड बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय।

1. प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.04.2021 से 15.12.2021 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं से रू.2120.97 करोड की प्राप्तियाॅं हुई जो कि इस अवधि में पिछले वर्श की तुलना में 169 प्रतिषत अधिक है। साथ ही उक्त अवधि में प्राधिकरण द्वारा रू.1474.40 करोड का व्यय/भुगतान विभिन्न मदों, जिनमें ऋणों का भुगतान भी सम्मिलित है, में किया गया।

2. यमुना एक्सपे्रसवे औ0 वि0 प्राधिकरण के विŸाीय वर्श 2018-19,2019-2020, 2020-2021 के उपार्जन आधार (।बबतनंस ठंेपे) पर आधारित तुलन पत्र एवं आय-व्ययक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. मेडिकल डिवाईस पार्क: उŸार प्रदेष षासन द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क के सम्बन्ध में यमुना एक्सपे्रसवे औ0 वि0 प्राधिकरण को ैजंजम प्उचसमउमदजपदह ।हमदबल ;ैप्।द्ध नामित किया गया तद्क्रम में यमुना एक्सपे्रसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सैक्टर-28 में 350 एकड में स्थापित की जाने वाली मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट उ0प्र0 षासन के माध्यम से भारत सरकार के औशधि विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेशित की गयी थी, तत्क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या-31026/41/2020-एम0डी0 दिनांक-24 सितम्बर, 2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्द च्तपदबपचसम ।चचतवअंस) प्रदान की गयी। प्रदेष में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हेतु सचिव, फार्मास्यूटिकल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.10.2021 व दिनांक 08.11.2021 को बैठकें आहूत की गयी। विचारणीय बिन्दुओं को समावेषित करते हुए यीडा द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु विस्तृत डी0पी0आर0 तैयार की गयी। दिनांक 31.12.2021 को सचिव, औशधि विभाग, भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के समक्ष डी0पी0आर0 के प्रस्तुतीकरण में भी इसे सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। मैडिकल डिवाइस पार्क की डी0पी0आर0 के अनुसार इसे 350 एकड क्षेत्र में से प्रथम चरण में 200 एकड क्षेत्र में तथा द्वितीय चरण में
150 एकड क्षेत्र में विकसित किया जायेगा।

4. आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या 1433/78-2-2021-10(एम)/2021 दिनांक 21 सितम्बर, 2021 उ0 प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत डेटा सेन्टर की अनुमन्यता हेतु भवन विनियमावली-2010 (यथा संषोधित) में जारी संषोधनों को अंगीकृत किया गया, जिसमें मुख्यतः बिल्डिंग की हाईट व एफ.ए.आर. षामिल हैं।

5. यमुना एक्सपे्रसवे प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में प्रचलित डी0एस0आर0 व्यवस्था को समाप्त करते हुये, सिविल/जल/विद्युत/उद्यान एवं यात्रिकी के निर्माण/अनुरक्षण कार्यों के आगणनों के गठन हेतु उत्तर प्रदेष लोक निर्माण विभाग के नतीनतम प्रचलित एस.ओ.आर. को प्रयोग में लाये जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही
निविदा निस्तारण में विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है जैसे उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के नवीनतम षैडयूल आॅफ रेट को लागू किये जाने तथा जस्टीफिकेषन की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त विकास कार्यों मे विलम्ब को रोकने हेतु संविदाकारों पर अर्थदण्ड लगाये जाने की नीति में नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही नीति के अनुसार बदलाव किया गया।

6. उŸार प्रदेष षासन द्वारा जारी षासनादेष संख्या 3282/77-6-2021-6099/584/2021 दिनांक 13.12.2021, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 तथा यू0पी0 पाॅवर कारपोरेषन लि0 केा दी जा रही धनराषि को ग्रंाट की श्रेणी में रखे जाने का निर्देष प्राप्त हुये हैं, को अंगीकृत किया गया।

7. प्राधिकरण की आवासीय भूखण्ड/भवन एवं एल0एफ0डी0 परियोजना के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड/भवन का जी0पी0ए0/एस0पी0ए0 अर्थात प्रतिनिधि (जजवतदमल भ्वसकमत) के माध्यम से आवंटियों/उप-पट्टा धारकों द्वारा अन्तरण च्ंहम 2 हेतु अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन प्रकरणों में लीज डीड कराये जाने हेतु चैक लिस्ट जारी की जा चुकी है उनमें कुछ आवंटियों द्वारा ठसववक त्मसंजपवद में त्महपेजमतमक ळमदमतंसध्ेचमबपंस च्वूमत व ि।जजवतदमल ;ळच्।ध्ैच्।द्ध के आधार पर लीज डीड-अंतरण किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। प्राधिकरण की आवासीय एवं एल0एफ0डी0/एस0डी0जेड0 परियोजनाओं के अन्तर्गत आवंटित आवासीय भूखण्ड/भवन के मूल आवंटी के अपरिहार्य कारणों से स्वयं के स्थान पर अपने रक्त सम्बन्धी तथा सहआवंटी होने की दषा में एक रक्त सम्बन्धी तथा दूसरा उपरोक्त वर्णित परिवारिक सम्बन्धी के पक्ष में जी0पी0ए0/एस0पी0ए0 अर्थात प्रतिनिधि (।जजवतदमल भ्वसकमत) के माध्यम
से प्रतिनिधि के रूप में अंतरण/लीज डीड/कब्जा पत्र की प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान की गई।

8. आवंटियों के अनुरोध, कोविड वैष्विक महामारी तथा किसानों को 64.7 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर वितरित न होने के दृश्टिगत प्राधिकरण की समस्त आवासीय भवन, समस्त आवासीय भूखण्ड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं में लीज डीड निश्पादित कराये जाने हेतु दिनांक 31.03.2022 तक (ऐसे समस्त आवंटी जिनको पूर्व में चैक लिस्ट पे्रशित की जा चुकी है) निःषुल्क समय विस्तरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एक मुष्त समाधान योजना ;व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज च्वसपबलद्ध लागू के सम्बन्ध में: कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलपर/बिल्डर्स/ग्रुप हाउसिंग/टाउनषिप को छोड़ते हुए अन्य परिसम्पत्तियों जैसे:- आवासीय भूखण्ड, आवासीय भवन, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक व मिक्सलैण्ड भूखण्ड योजनाएं एवं 7ः आबादी भूखण्डों के सभी डिफाल्टर आवंटियों को एक मुष्त समाधान योजना ;व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज च्वसपबलद्ध दिनांक 01.10.2021 से प्राधिकरण में लागू की गई। इस योजना में आवंटियों को दण्ड ब्याज की छूट अनुमन्य की गई। योजना दिनांक 01.10.2021 से लागू है जिसमें आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 31.21.2021 तक निर्धारित की गयी थी। इस अवधि में कुल 2593 ओ0टी0एस0 आवेदन प्राप्त हुये (माह अक्टूबर 2021 में 413, नवम्बर 2021 में 1765 तथा माह दिसम्बर, 202 में 415) जिससे लगभग रू.416.77 करोड की धनराषि प्राधिकरण को प्राप्त होना सम्भावित है। ओ0टी0एस0 आवेदन के निस्तारण के लिये 02 माह की अवधि नियत है। तद्नुसार माह अक्टूबर, 2021 के सभी 413 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है तथा माह नवम्बर, 2021 में प्राप्त 1765 आवेदनों के सापेक्ष 825 आवेदनों का निस्तारण किया जा रह है। ओ.टी.एस. योजना
से वर्तमान तक प्राधिकरण को रू.11.82 करोड़ की धनराषि प्राप्त हो चुकी है।

10. यमुना एक्सपे्रसवे औ0 वि0 प्राधिकरण ग्रामीण आबादी (विनियमितीकरण एवं व्यवस्थापन) विनियमावली 2011 (संषोधित 2014) के बिन्दु संख्या 08 (3) के क्रम में भू-स्वामियों से प्रष्नगत आबादी भूमि के सापेक्ष प्राप्त किये गये प्रतिकर व अन्य देयों, जो उस भूमि पर हो, को प्राधिकरण के पक्ष में जमा करवाया जाता है। इसमें कतिपय कृशकों द्वारा प्रतिकर की धनराषि को प्राधिकरण में जमा नहीं करवाया गया हैे। अतः इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव षासन को पे्रशित करने का निर्णय लिया गया जिसमें जिन प्रकरणों में कृशकों द्वारा प्रतिकर प्राप्त नहीें किया गया है ऐसे काष्तकार प्रतिकर प्राप्त कर तत्काल प्राधिकरण मे जमा कर देते हैं तो ऐसे में ब्याज की धनराषि माॅंगे बिना नियमानुसार पट्टा प्रलेख निश्पादन की कार्यवाही की जा सके साथ कतिपय अन्य प्रकरणों जिनमें काष्तकारों द्वारा पूर्व में प्रतिकर उठाया गया है, परन्तु प्राधिकरण में भूमि के सापेक्ष जमा नहीं करवाया गया है, उन्हें ब्याज से छूट देते हुए नियमानुसार पट्टा प्रलेख की अनुमति प्रदान की जाये। इस प्रकरण बोर्ड द्वारा षासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

11. प्राधिकरण क्षेत्र मे निरन्तर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखे जाने हेतु दिनांक 01.01.2022 से 30.06.2022 तक पुलिस विभाग को पूर्व की भांति 06 वाहन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया। इस पर आने वाला व्यय प्राधिकरण द्वारा ही वहन किया जायेगा।

12. यमुना एक्सपे्रसवे प्राधिकरण बोर्ड द्वारा संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया में संषोधन किया गया है, यह संषोधन प्राधिकरण क्षेत्र में संस्थागत भूखण्डों की मांग बढने तथा प्राधिकरण की विŸाीय तरलता एवं आवंटन प्रक्रिया कोसहज/पारदर्षी बनाये जाने के दृश्टिगत किया गया है। इसके अंतर्गत अब आवंटन प्रक्रिया हेतु प्रस्तावित मानकों में निर्धारित अर्हता अनुसार अधिकतम प्राप्त होने वाले अंको (85 अंक) का न्यूनतम 60 प्रतिषत अर्थात 51 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या यदि प्रकाषित संस्थागत भूखण्डों की संख्या से अधिक है तो संस्थागत भूखण्डों का आवंटन लाॅटरी के माध्यम से किया जायेगा। आवासीय सेक्टर-18 एवं 20 में नियोजन विभाग द्वारा भवन नियमावली के अनुरूप संस्थागत क्रियाओं हेतु भूखण्डों का नियोजन करने के उपरान्त ही उक्त भूखण्डों को आवंटन हेतु किसी
योजना में सम्मिलित किया जायेगा। संस्था के पक्ष में भूखण्ड का क्षेत्रफल प्राधिकरण के भवन नियमावली में निर्धारित क्षेत्रफल के अनुरूप किया जायेगा।

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