कूड़े का निस्तारण न करने पर तीन उद्योगों पर लगा 93 हजार का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा। कूड़े का निस्तारण न करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तीन उद्यमियों पर 93,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग और सहयोगी संस्था फीडबैक फाउंडेशन की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया। खामी मिलने पर यह जुर्माना लगाया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा को और स्वच्छ बनाने का अभियान चल रहा है। प्राधिकरण की टीम लोगों को जागरूक करने के साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग और फीडबैक फाउंडेशन संस्था की टीम शनिवार को ग्रेटर नोएडा के इकोटेक दो स्थित उद्योग विहार पहुंची। कूड़े का सही तरीके से निस्तारण न होने पर मोबेस इंडिया प्रा. लिमिटेड पर 51 हजार रुपये और ई-पैक प्रा. लिमिटेड व स्प्रे प्लास्ट लिमिटेड कंपनी पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधक वैभव नागर निरीक्षक मोहम्मद सिबतैन और फीडबैक फाउंडेशन टीम शामिल रही।

इनर्ट कूड़े को ही उठाएगा प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू कर दिया है। इसके तहत बल्क वेस्ट जरनेटर को अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होगा। निस्तारण के बाद बचा हुआ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट कूड़े को शुक्ल राशि जमा करने पर ही प्राधिकरण उठाएगा। ऐसा न करने पर बड़े पैमाने पर कूड़ा उत्पन्न करने वालों पर करवाई की जाएगी। सीईओ नरेंद्र भूषण ने शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए सभी ग्रेटर नोएडासियों से कूड़े का उचित प्रबंधन करने की अपील की।

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