टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (28 नवंबर 2024): नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में बुधवार को सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए, इस पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस सुनवाई में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण ने अपने बकाए की वसूली की मांग को प्रमुखता से उठाया।
इस मामले में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) ने पहले ही प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें संशोधन कर सितंबर में नया प्रस्ताव दाखिल किया गया था। फ्लैट खरीदारों ने अपनी स्थिति पहले ही NCLAT में स्पष्ट कर दी है। कई खरीदारों ने NBCC के पक्ष में अभियान चलाया है, उनका मानना है कि NBCC ही इन अधूरे प्रोजेक्टों को समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकता है।
संशोधित प्रस्ताव में NBCC ने 12 से 36 महीने के भीतर प्रोजेक्ट पूरे करने का आश्वासन दिया है। बुधवार की सुनवाई में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सुपरटेक से उन्हें भारी बकाया राशि मिलनी है। प्राधिकरणों ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी बकाया राशि का निपटारा पहले होना चाहिए, जिससे प्रोजेक्ट सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।
एनबीसीसी के प्रस्ताव पर सुपरटेक और प्राधिकरणों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियों ने भी कोर्ट में प्रोजेक्ट पूरा करने के प्रस्ताव दिए हैं। इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट को निर्णय लेना है कि अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी।
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