टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (21 नवंबर 2024): दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने सख्त कदम उठाते हुए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रोन-3 स्थित मिगसन अल्टिमो सोसाइटी पर 11.7 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह दंड सोसाइटी परिसर में बिना चिमनी के संचालित डीजल जनरेटर (डीजी सेट) के उपयोग को लेकर लगाया गया है।
ग्रेप-4 के तहत उल्लंघन पर कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) के बावजूद सोसाइटी प्रबंधन ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी की। अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि बिना चिमनी के डीजी सेट का संचालन किया जा रहा था, जिससे क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था।
प्रदूषण बोर्ड की चेतावनी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस कड़ी कार्रवाई के साथ सोसाइटी प्रबंधन को सख्त चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही पाए जाने पर और कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य है।
स्थानीय पर्यावरण पर असर
बिना चिमनी के डीजी सेट संचालन के कारण निकलने वाले हानिकारक धुएं और पार्टिकुलेट मैटर ने स्थानीय वायु गुणवत्ता को खराब किया है। इस लापरवाही से न केवल सोसाइटी के निवासियों, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
प्रदूषण नियंत्रण की बढ़ती चुनौतियां
दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे में ग्रेप-4 जैसे आपातकालीन उपाय लागू किए जाते हैं, जिसमें डीजल जनरेटर जैसे उपकरणों का उपयोग कड़े नियमों के तहत प्रतिबंधित होता है। बावजूद इसके, मिगसन अल्टिमो सोसाइटी का यह उल्लंघन प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को कमजोर करता है।
बोर्ड ने सोसाइटी प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से अपने डीजी सेट को नियमानुसार अपग्रेड करें और भविष्य में पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, क्षेत्र के अन्य संस्थानों को भी चेतावनी दी गई है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।।
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