टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (29 मई 2024): बुधवार, 29 मई को दादरी विधायक तेजपाल नागर ने अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ विषय- ग्रेटर नोएडा व नोएडा, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रभावित किसानों की समस्याओं के सम्बंध में मुलाकात की।
दादरी विधायक तेजपाल नागर ने अवगत कराया कि विधानसभा क्षेत्र-62 दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा व नोएडा, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रभावित किसानों की कई समस्याएं हैं।
01.हाईकोट व सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार अधिग्रहण से प्रभावित ग्रेटर नोएडा, नोएडा, लगभग 39 ग्रामों के याचिकाकर्ता किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर एंव 10 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्ड देने के आदेश पारित किए गए है। उक्त आदेशों में ऐसे समस्त किसानों जो समान नोटिफिकेशस में समान रूप से प्रभावित है लेकिन 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर जो कार्ट गये उन्हें भी दिया गया और जो किसान कोर्ट नहीं गये उनको सभी किसानों को दिया गया व 10 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड उन्ही किसानों को दिया गया जो कोर्ट गये, जबकि प्राधिकरण ने सभी किसानों से व्यक्तिगत रूप से इस सम्बंध में इस आशय का शपथ पत्र लिया था कि भविष्य में 10 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड दिया जायेगा, इससे प्राधिकरण पर कोई भी आर्थिक बोझ नही पडेगा, विकसित भूखण्ड की एवज में प्राप्त किया गया मुआवजा राशि के साथ-साथ विकास शुल्क भी किसान अदा करेगा और इसके लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि की उपलब्धता दो गांव बादलपुर व सादोपुर में उपलब्ध है। इस 10 प्रतिशत की मांग के लिए किसानों में काफी रोष है और प्राधिकरण भी आये दिन आन्दोलन व धरने प्रदर्शन होते रहते है, जिससे जिले की प्रशासन व प्राधिकरण के कार्य में अतिकुल प्रभाव पडता है, जिससे जिले में होने वाले प्राधिकरणों के नये निवेश व उधोगो पर किसानों आन्दोलनों का प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। अतः उन सभी किसानों को जिस तरह 64.7 प्रतिशत अतिरिथ्त प्रतिकर दिया गया था उसी आधार पर जो कोर्ट नही गये उन्हें भी 10 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड दिये जाये।
02.किसानों का 17.5 प्रतिशत कोटा आवासीय योजनाओं में दिया जाता है, औद्योगिकों संस्थागत एंव वाणिज्यिक योजनाओं में भी 17.5 प्रतिशत कोटा दिया जाये।
03.प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन में पुश्तैनी भूतिहीन परिवारों को 40 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये।
04.प्राधिकरण द्वारा सीधी खरीद से प्रभावित ग्रामों में वर्ष 2002 से 31 दिसम्बर 2013 तक हुई खरीद में उनको भी 64.7 प्रतिशत प्रतिकर अधिकांश किसानों को दिया जा चुका है और बाकि किसानों को दिया जाये।
05.आबादी के लीज बैंक के 2192 प्रकरणों में से 211 प्रकरणों में प्राधिकरणों की महायोजना अनुसार शिफ्टिंग की गई भूमि की बैंक लीज की जाये।
06.नोएडा प्राधिकरण की आबादी नियमावली के अनुसार 450 मी० के स्थान पर 1000 वर्ग मी० प्रति परिवार की आबादी भूमि का अनुमोदन बोर्ड से पास होकर शासन में लम्बित है, इसको भी पास कराया जाये। आप उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर किसानों को उचित राहत दिलवाने का कष्ट करे।।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, दादरी एवं ज़ेवर की दस महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने Parichowk.com : ग्रेटर नोएडा न्यूज पोर्टल को प्रतिदिन विजिट करे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे । नोएडा क्षेत्र की विडियो न्यूज़ देखने के लिए ‘टेन न्यूज नोएडा यूट्यूब चैनल‘ को ज़रूर सब्सक्राइब करे।