गौतमबुद्ध नगर वासियों के लिए जरूरी खबर, जनपद में धारा 144 लागू

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (20 जनवरी 2024): आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर प्राण- प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस अवसर पर देशभर में दीपावली कार्यक्रम मनाया जाएगा साथ ही 25 जनवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस है और 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा।

इन सभी विशेष अवसरों पर शांति बनाए रखने एवं जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट द्वारा 21 जनवरी 2024 से 26 जनवरी 2024 तक पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी।

1. कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा
और न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएंगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिधित किया जा सकता है।

2. सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक कि०मी० परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के विना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग / फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।

3. किसी भी धार्मिक स्थल / सार्वजनिक स्थत / जूतुसों एवं अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ वेंच, तखनऊ द्वारा रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या: 24381/2017 मोतीलाल पादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश, दिनांक 20-12-2017 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यशासंशोधित प्रावधानों के क्रम में रात्रि 10:00 से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा। इसके साथ-साथ गृह विभाग उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसीवल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीवल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीवल एवं रात में 70 डेसीवल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीवल एवं रात में 55 डेसीवल, साइतेन्स जोन में दिन में 50 डेसीवल एवं रात में 40 डेसीवल से अधिक अनुमन्य नहीं होगी । अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त / अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी। मंदिर / मस्जिद गुरुद्वारा/ चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक सीमित रहेंगे।

4- सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर नमाज / पूजा अर्चना / जूतुस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

5- कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, वैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा ।

6. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलो /जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नही करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो ।

धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड- 19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्वित किया जाये ।

8- कोई भी व्यक्ति कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर की सीमा के अंदर ताठी, डंडा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शरण जैसे तलवार, वहीं, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही विन्सी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। कमिश्नरेट गोतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र के रागस्त सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त लाईसेंसी अनेपास्त सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। पदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर सुविधा उपलब्ध है तो वे अपने सुरक्षा कर्मियों को कार्यालय के अन्दर नहीं ले जायेंगे। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/ अर्द्ध सैनिक बल पर पे प्रतिवन्ध लागू नहीं होंगे ।

9- शादी/ बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग/ हर्ष फायरिंग नहीं की जायेगी।

10- कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो / वीडियो कैसेट एवं सी०डी० को न तो बेचेगा और न बजायेगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप में प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मौखिक पा लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहे नहीं फैलाएगा, जिससे शांति भंग की आशंका हो।

11- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब / मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।

12- कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण नगर निगम / स्वास्थ्य विभाग / सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।

13- कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट पत्थर, सोड़ा बाटर की योतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न ही रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

14- कोविड-19 प्रोटोकाल के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी। रेस्टोरेन्ट / होटल व फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के साथ कोविड- 19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे।

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