बकाया जल मूल्य पर ओटीएस योजना लागू 01 जनवरी से लागू, ग्रेेटर नोएडा प्राधिकरण ने जारी किया आदेश

Gnida

ग्रेटर नोएडा। ग्रेेटर नोएडा प्राधिकरण ने पानी के सभी बकाएदारोें को बकाया धनराशि जमा करने पर बड़ी राहत दे दी है। एकमुश्त समाधान योजना लागू करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के फैसले का कार्यालय आदेश जारी हो गया है। पानी के बकाएदार बकाये बिल का 31 जनवरी तक एकमुश्त भुगतान कर ब्याज पर राहत प्राप्त कर सकते हैं।

दरअसल, 26 दिसंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में सीईओ एनजी रवि कुमार की पहल पर पानी के बिल का भुगतान न करने वाले आवासीय, संस्थागत, आईटी, औद्योगिक, बिल्डर्स, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी। यह योजना 01 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक के लिए लागू की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि 01 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक डिफॉल्ट धनराशि जमा करने पर ब्याज में 40 फीसदी छूट मिलेगी। इसी तरह 01 फरवरी से 29 फरवरी तक जमा करने पर 30 फीसदी और 01 मार्च से 31 मार्च 2024 तक जमा करने पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी। जल विभाग के महाप्रबंधक जितेंद्र गौतम ने बताया कि बोर्ड के इस फैसले का कार्यालय आदेश विगत 5 जनवरी को जारी कर दिया गया है। पानी के बकाया बिल पर राहत पाने के लिए आवंटी ऑनलाइन पोर्टल (investgnida.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उनके बकाया बिल में लगे ब्याज पर 40 फीसदी छूट देते हुए गणना कर बिल जेनरेट कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान भी आवंटी इसी पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2024 के बाद ब्याज में कोई राहत नहीं दी जाएगी और बकाया बिल न जमा करने वालों की आरसी जारी कराकर वसूली की जाएगी। बता दें, कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का पानी के बकायेदारों पर करीब 34 करोड़ रुपये बकाया है।

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