नए साल के अवसर पर गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने पर जाएंगे जेल

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (30 दिसंबर 2023): नए साल के अवसर पर गौतमबुद्ध नगर जनपद में धारा 144 लागू। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी 2024 को पूरे जनपद में धारा 144 लागू रहेगी।

धारा 144 के नियम

• सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का जुलूस नही निकलेगा और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाने पर भी प्रतिबंध होगा।

• सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास के एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही पुलिस की बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की ड्रोन कैमरे से शूटिंग और फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।

• धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर जलूसों एवं अन्य आयोजन पर लाउड स्पीकर की आवाज तेज करने पर प्रतिबंध होगा।

• सार्वजनिक स्थानों, मार्गों पर नमाज, पूजा अर्चना, जुलूस या अन्य प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध होगा।

• धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 की वर्तमान में संचालित गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

• शादी, बारात और अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा शस्त्र का उपयोग और हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी।

• सार्वजनिक स्थलों पर शराब के सेवन पर प्रतिबंध।।

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