कैलाश भाटी की जमानत याचिका खारिज | तुस्याना भूमि घोटाला

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (07/02/2023): तुस्याना भूमि घोटाला मामले में कैलाश भाटी को लगा बड़ा झटका। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के गांव तुस्याना में हुए भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व प्रबंधक कैलाश भाटी की जमानत याचिका सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

वहीं कैलाश भाटी की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और अभी भी कैलाश भाटी गौतमबुद्ध नगर में बंद है।

बता दें कि तुस्याना भूमि घोटाला 150 करोड़ से भी बड़ा घोटाला है। जिसमें 175 बीघा रकबा था और जिसपर अवैध रूप से कब्जा कर हड़पा गया। इस मामले पर एक सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठन की ओर से थाना इकोटेक-3 में एफआईआर दर्ज कराई थीं जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल की गई।

जांच-पड़ताल में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मैनेजर कैलाश भाटी पर आरोप है कि तुस्याना गांव में फर्जी तरीके से भूमि आवंटित किए गए थे। जब यह घोटाला हुआ उस समय कैलाश भाटी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर तैनात थे। जांच के दौरान घोटाले में कैलाश भाटी की संलिप्तता पाई गई है, जांच के दौरान पाया गया कि जिन्हें यह लाभ दिया जाना था उन्हें ना देकर कुछ संपन्न लोगों ने गड़बड़ी कर मिलीभगत से पट्टा हासिल कर लिया। और फिर इस तुस्याना भूमि घोटाले मामले में कैलाश भाटी को गिरफ्तार किया गया था।।

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