यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 को सम्पन्न 75वीं बोर्ड बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय।

Yamuna Authority

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (02/12/2022): यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 को सम्पन्न 75वीं बोर्ड बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय।

एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time Settlement Policy): यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार की आवंटित परिसम्पत्तियों के एण्ड यूजर / एकल आवंटियों की डिफाल्ट धनराशि को दण्डब्याज की छूट के साथ जमा कराने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (one time settlement policy) को दिनांक 01.09.2022 से दो माह दिनांक 31.102022 तक लागू किया गया था जिसे पुन एक माह दिनांक 30.11.2022 तक बढाया गया था। एक मुश्त समाधान योजना में (दिनांक 01.09.2022 से दिनांक 30.11.2022 तक) कुल 843 ओ टी एस आवेदन (request) प्राप्त हुए है, जिनसे लगभग रू0 140 करोड़ की प्राप्ति सम्भावित है।

प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दिनांक 24.11.2021 तक की कुल राजस्व प्राप्तियाँ रू० 1136.09 करोड थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिनांक 24.11.2022 तक प्राधिकरण की कुल राजस्व प्राप्तियाँ रू0 1349.81 करोड़ रही जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि से कुल 18. 81 प्रतिशत अधिक है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दिनांक 24.11.2021 तक का कुल राजस्व भुगतान रू0 931 16 करोड़ था जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिनाक 24 11.2022 तक प्राधिकरण का कुल राजस्व भुगतान रू0 69430 करोड़ रहा।

M/s. Apex Multispecialty Hospital Pvt. Ltd को 100 bedded Pediatric Hospital की स्थापना हेतु भूखण्ड संख्या- P.H.-1, पॉकेट-सी, सैक्टर-20 क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर भूमि संस्थागत योजना के अन्तर्गत आवंटन किया गया था आवटी सस्था द्वारा लीज डीड की दिनांक से 09 माह की अवधि में प्री-फेविरिकेटिड पद्धती द्वारा हॉस्पिटल का निर्माण करना था। अब आवटी संस्था द्वारा इस हॉस्पिटल को Pediatric Hospital से Multi- speciality Hospital में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त Pediatric Hospital की योजना वैश्विक महामारी कोविड 19 के दृष्टिगत विशेष नियम एवं शर्तों के साथ लायी गयी थी, जिसके लिये ब्रोशर मे नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई थी, अतः आवटी संस्था के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

प्राधिकरण के आवंटी श्री संजय किशोर द्वारा आवासीय योजना बी. एच. एस-02/2013 में क्षेत्रफल 99,86 वर्गमीटर (2BHK) भवन हेतु आवेदन किया गया। परन्तु आवंटी को आवंटन पत्र जारी करते समय तत्समय प्रबन्धक / सहायक द्वारा उनके आवंटन पत्र में 9986 वर्गमीटर के पेमेन्ट प्लान के स्थान पर 54.75 वर्गमीटर / (1BHK) का पेमेन्ट प्लान सलग्न कर दिया गया जिसके कम आवटी द्वारा निर्धारित देय तिथि मे देय किस्तो को जमा कराता रहा। जिसके कारण वास्तविक देय किरतो की धनराशि से कम धनराशि जमा कराने की दशा में बकाया अन्तर धनराशि पर ब्याज लगता रहा। तद्कम में प्राधिकरण से आवंटी को दिनांक 26.05.2017 को डिफाल्टर नोटिस प्रेषित कर दिया गया। तत्पश्चात आवटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.11.2018 के माध्यम से गलत पेमेन्ट प्लान के सम्बन्ध प्राधिकरण को अवगत कराया गया। प्राधिकरण द्वारा उक्त आवटी को ओ०टी०एस० नीति के तहत पूर्व मे ही दण्ड व्याज में छूट दी जा चुकी है। परन्तु आवटी अनुमन्य दण्ठ ब्याज की छूट से सहमत नहीं है। तदक्रम मे आयटी को ओ०टी०एस० नीति के तहत दी गयी छूट निरस्त हो चुकी है।

विचारोपरान्त प्रकरण में आवटी को ओ०टी०एस० नीति के लाभ उपरान्त आवंटन के सापेक्ष दिनांक 28.11.2018 तक आरोपित साधारण व्याज रू2,57,02000 की प्रतिपूर्ती आवंटन पत्र जारी करने वाले प्रबन्धक श्री बसी खान तथा सम्बन्धित कर्मचारी से तथा दिनाक 29.11.2018 से दिनांक 15.12:2022 तक आरोपित साधारण ब्याज रू0 4,47,33500 की वसूली आवटी श्री संजय किशोर से किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया।

डाटा सेन्टर: शासनादेश संख्या-1399/78-2-2021/10(M)/2021 दिनांक 07.11.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 मे आशिक संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश डाटा सेटर नीति 2021 का प्रथम संशोधन-2022 प्रकाशित किया गया है जिसके मुख्य बिंदु निम्नवत है-

उपरोक्तानुसार उ०प्र० डाटा सेन्टर नीति-2021 में शासनादेश स० 1399/78-2-2021/10 (M) / 2021 दिनांक 07. 112022 द्वारा किये गये संशोधन को अंगीकृत करने तथा डाटा सेन्टर की योजना लाये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया। प्राधिकरण द्वारा तदक्रम में शीघ्र ही डाटा सेन्टर पार्क की योजना लॉंच की जायेगी।

मैडिकल डिवाइस पार्क: यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के औद्योगिक सैक्टर-28 में मेडिकल डिवाईस पार्क की प्रथम चरण की योजना दिनांक-23052022 को विज्ञापित करायी गयी थी जिसमें आवेदन करने की निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 07.07.2022 तिथि तक प्राप्त आवेदनों में 37 सफल आवेदकों को भूखण्डों का आवंटन लॉटर / ड्रा के माध्यम से किया गया। प्राधिकरण की मेडिकल डिवाईस पार्क की पूर्व प्रकाशित योजना संख्या- YEA/IND- MDP(2022)-01 यो ब्रोशर में उल्लिखित Target Segment में Eligible Products निम्नानुसार शामिल थे-

अब औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-31026/29/2020-Policy दिनांक 05 सितम्बर 20022 के क्रम में पूर्व में निर्धारित Tareet Segment में in Vitro Diagnostics (IVD) को शामिल किया गया है, जिसमे Indicative list of Eligible Products] निम्नवत् होगे-

उपरोक्तानुसार पूर्व में निर्धारित Target Segment में In Vitro Diagnostics (IVD) को शामिल करते हुए अवशेष 1000 व 2100 वर्गमीटर के कुल 99 भूखण्डों के आवंटन हेतु द्वित्तीय चरण की योजना तत्समय की आवंटन- दर पर लायी जायेगी, जिसमें सैगमेंट कैटेगरी 3 में सर्वाधिक अवंटन होने के कारण अन्य सैगमेंटो के आवंटन में समानता लाये जाने हेतु सैगमेंट कैटेगरी में कैटेगरी-3 Anaesthetics & Cardio-respiratory medical devices including Catheters of Cardio Respiratory Category & Renal Care medical devices को हटाते हुए निम्नवत् आरक्षण किया गया है-

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के दृष्टिगत कलस्टर अप्रोच को माध्यम बनाते हुए सैक्टर-29 में एम०एस०एम०ई० कलस्टर, हैण्डीक्राफ्ट कलस्टर, अपैरल कलस्टर के विकास हेतु स्थान चिन्हित किये गये तथा सैक्टर-33 में टॉय पार्क (कलस्टर) का विकास करते हुए आवंटन किये गये। वर्तमान में प्राधिकरण की क्लस्टरवार स्थिति निम्नवत है:-

प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-74 / 14 पर समस्त आवासीय भवन, समस्त आवासीय भूखण्ड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं में लीजडीड निष्पादन कराये जाने हेतु दिनांक 31.03.2023 तक ऐसे समस्त आवंटियों जिनको पूर्व में चेकलिस्ट प्रेषित की जा चुकी है, को निःशुल्क समय विस्तरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। परन्तु टॉय एसोसिएशन तथा कुछ अन्य आंवटियों को छूट हेतु निर्धारित अवधि के बाद यानि 27.09.2022 को लीज डीड हेतु चैक लिस्ट जारी की गई, जिससे वह मार्च, 2023 तक की छूट पाने से वंचित रह गये। अतः टॉय एसोसिएशन की मांग के दृष्टिगत जनहित में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समस्त आवासीय भवन, समस्त आवासीय भूखण्ड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के ऐसे सभी आवटी जिन्हें दिनांक 30.11.2022 तक लीजडीड निष्पादन हेतु चेकलिस्ट जारी की जायेगी को दिनांक 31.01.2023 तक निःशुल्क लीजडीड कराने का अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी यह भी निर्देशित किया गया कि पूर्व में सभी सम्पत्तियों के जिन आवंटियों को लीज डीड हेतु दिनांक 31.03.2023 तक का निःशुल्क समयविस्तरण दिया गया था, उसे भी घटाकर दिनांक 31.01. 2023 किया गया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राधिकरण द्वारा 263895 वर्गमी0 भूमि पर कुल 112 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन अभी तक किया जा चुका है, जिससे प्राधिकरण को रूपये 1247.73 करोड का निवेश प्राप्त हुआ है और लगभग 20,000 नये रोजगारों का सृजन इन आवंटनों से होगा। तथा साथ ही प्राधिकरण की कई योजनायें यथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी, होटल, मिक्सड लैण्ड यूज, पैट्रोल पम्प आदि की कई योजनायें वर्तमान में चल रही है, जिनसे प्राधिकरण को बड़ा निवेश मिलने की सम्भावनाये है। प्राधिकरण में विगत पाँच वर्षों में कुल निवेश रू. 16678.08 करोड़ का प्राप्त हो चुका है जिसके विरुद्ध 2,80,018 रोजगारों का सृजन होगा।

प्राधिकरण क्षेत्र के सैक्टर-28 में प्रस्तावित डेटा सेन्टर पार्क एवं मेडिकल डिवाइस पार्क में विद्युत भार की मांग के दृष्टिगत 220 / 132/33 केवी उपकेन्द्र तथा 400 / 220 केवी उपकेन्द्र के निर्माण हेतु सैक्टर-28 में 06 हैक्टेयर एकीकृत भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त विद्युत परिसर में एक नग 400 / 220 केवी जी०आई०एस० उपकेन्द्र (क्षमता 1500 एमवीए) तथा 01 नग 220/132/33 केवी विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की जायेगी।

यमुना एक्सप्रेसवे औ. वि. प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के पॉकेट-सी, सेक्टर-20 में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हेतु 3500 वर्गमीटर का भूखण्ड साइबर क्राइम पुलिस उ०प्र० के पक्ष में रू. 1 /- प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। साइबर पुलिस थाना का निर्माण, संचालन और रख रखाव आदि पुलिस विभाग द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा।

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा कृषकों की मांग पर अर्जित / कय भूमि के सापेक्ष अतिरक्ति प्रतिकर की मद में वितरित की जा रही धनराशि को मूल मृतक भूस्वामी के वारिसों को अलग-2 दिये जाने का निर्णय लिया गया। अर्थात वारिसान यदि संयुक्त बैंक खाते में अतिरिक्त प्रतिकर कतिपय कारणों से नहीं लेना चाहते तो सम्बन्धित तहसील से हिस्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये अलग-2 बैंक खातों में अतिरिक्त प्रतिकर का हिस्सानुसार वितरण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में तहसील स्तर के तहसीलदार से सम्बंधित काश्तकारों को हिस्सा अलग किये जाने की सहमति का ज्वाइट एफिडेविट तथा सहमति पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से सभी वारिसान का हिस्सा खुला हुआ हो, प्राधिकरण में प्रस्तुत ७ करना होगा।

Share