उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून हुआ सख्त, इतने दिनों की सजा का प्रावधान

टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली ( 16 नवंबर 2022)

उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण कानून पास किया,10 साल की होगी सजा और गैर जमानती हुआ धर्मांतरण कानून।

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