ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कूड़ा निस्तारण नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया 5.28 लाख का जुर्माना, पूरी रिपोर्ट

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (01/08/2022): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक मॉल, एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और एक स्कूल पर थोक कचरा जनरेटर के मानदंडों का उल्लंघन करने और कचरे का ठीक से निपटान नहीं करने पर 5.28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जो जुर्माना उन्हें तीन दिनों के भीतर प्राधिकरण के खाते में जमा करना होगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने बताया कि‌ सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि कूड़े का सही प्रबंधन और निस्तारण न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसमें चलते विभाग ने परी चौक के पास स्थित एक मॉल, अल्फा-1 में आवासीय सोसायटी और सेक्टर-3 के एक स्कूल पर 4.63 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने कहा कि राकेश कुमार एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षक नवीन शुक्ला ने शनिवार को मॉल का जायजा लिया। इस दौरान माल में कचरा बिखरा हुआ मिला और जिसके चलते मॉल पर जुर्माना लगाया गया है।

साथ ही टीम ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा-1 सोसाइटी का भी जायजा लिया जहां भी उन्हें कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं मिला और जिसके चलते उस पर 44,800 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। और साथ ही एक अन्य टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया, वहां पर भी कूड़े प्रबंधन और निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं मिला और इसलिए स्कूल पर भी 20,500 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

आगे यादव ने कहा कि सभी थोक कूड़ा पैदा करने वालों को अपना कचरा खुद ही निपटाना होगा, और शुल्क वसूल करने के बाद प्राधिकरण केवल 7% से 10% अक्रिय कचरे को लेगा।

बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा कूड़े का सही प्रबंधन और निस्तारण न करने वाले को चेतावनी दी गई है। कि यदि उनके परिसर में कूड़े का सही प्रबंधन और निस्तारण की व्यवस्था नहीं होगी तो‌ उनके खिलाफ भारी जुर्माना के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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