जिला गौतमबुद्ध नगर में जिलाधिकारी एनपी सिंह ने समस्त क्लब, रेस्टोरेन्ट, रिसॉर्ट एवं पार्को के स्वामियों का आहवान करते हुये उन्हें जानकारी दी है कि क्रिसमस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर दिनॉक 25.12.2016 व 31.12.2016 को आयोजित होने वाले रंगारग मनोरंजन कार्यक्रम कर देय आमोद की श्रेणी में आते है जिसकी अनुमति उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा-5 के तहत सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही उपरोक्त कार्य का आयोजन किया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि बिना अनुमति के मनोरंजन/रंगारग कार्यक्रम करने पर अधिनियम, 1979 की धारा-24 के तहत आयोजंक पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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