रेरा का आदेश, विलंब पेनाल्टी को बकाया राशि में समायोजित कर फ्लैट पर कब्जा दे बिल्डर

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (26/06/2022): उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण ( यूपी रेरा ) की कंसीलेशन फोरम ने एक शिकायतकर्ता व बिल्डर के बीच मध्यस्तता करते हुए बिलंब पेनाल्टी को बकाया राशि में समायोजित कर शिकायतकर्ता को फ्लैट पर कब्जा देने का आदेश दिया है‌। इस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई है।

कंसीलेटर आरडी पालीवाल ने बताया कि मेसर्स लाजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में फंसे फ्लैट खरीदार अमरीक सिंह की शिकायत पर कंसीलेशन फोरम में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया है। जिसमें फ्लैट खरीदार को बकाया राशि में 9 लाख रूपये की बचत के साथ कब्जा बनना तय हुआ है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने सितंबर 2021 में गौतम बुध स्थित में मेसर्स लाजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की ब्लासम काउंटी परियोजना में फ्लैट बुक किया था।

बिल्डर बायर एग्रीमेंट (बीबीए) बिल्डर को फ्लैट कीमत का 41लाख 9581 रूपये का भुगतान करना था। फ्लैट कीमत 40 प्रतिशत करीब 14 लाख 29 हजार 511 रूपये बिल्डर को भुगतान किया जा चुका है।

बीबीए के अनुसार, 60 फीसदी बकाया राशि के भुगतान के साथ 2014 में बिल्डर को खरीदार को फ्लैट पर कब्जा देना था, लेकिन बिल्डर ने तय समय पर कब्जा नहीं दिया।

फ्लैट पर कब्जा न मिलने पर खरीदार शिकायतकर्ता ने यूपी रेरा का दरवाजा खटखटाया। फिर पीठ एक मे दोनों पक्षों के बीच सुनवाई हुई। जिसमें फैसला शिकायतकर्ता के पक्ष में आया।

पीठ के आदेशानुसार शिकायतकर्ता 60 प्रतिशत रूपये 29 लाख 34 हजार 978 रूपये बिल्डर को देकर कब्जा लेने को तैयार है।

यूपी रेरा ने आदेश दिया कि बिल्डर कब्जे में हुए कि विलंब पेनाल्टी का बकाया राशि में संमायोयन कर फ्लैट पर कब्जा दे।

समझौते के आधार पर बिल्डर शिकायतकर्ता से केवल 20 लाख रूपये लेगा। और शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान करने के बाद 30 दिन के बाद बिल्डर को फ्लैट पर कब्जा देना होगा।

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