दो दोस्त ने मिलकर ली थी कैब ड्राइवर की जान, पूरी रिपोर्ट

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (01/04/2022): सूरजपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को नोएडा में 2011 में एक कैब चालक की हत्या करने और उसका वाहन छीनने के आरोप में दो लोगों को दोषी ठहराया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत ने अलीगढ़ निवासी कमल और दनकपुर निवासी रोहताश को 20,000 रुपये का जुर्माना जारी किया है।

सुखवीर नगर लोक अभियोजक ने कहा कि ब्रजेश कुमार द्वारा 21जुलाई 2011 को सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया था। उन्होंने शिकायत में कहा था कि उनकी पत्नी का भाई दिनेश एनसीआर में कैब ड्राइवर के रूप में काम करता था और लापता हो गया था। उन्होंने दावा किया कि दिनेश 18 जुलाई को टाटा इंडिका में घर से निकला था और वापस नहीं लौटा।

तब मुख्य आरोपी के भाई पप्पू और कमल ने बृजेश को बताया कि दिनेश को आखिरी बार कमल और उसके दोस्त रोहताश के साथ देखा गया था। बाद में बृजेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आईपीसी की धारा 364 के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया गया।

मृतक की पत्नी गीता देवी ने अदालत को बताया कि कमल उसके पति को जानता था। कमल ने पहले भी कैब किराए पर ली थी और मेरे पति पर उनके 1500 रुपये बकाया थे। उस दिन कमल और रोहताश हमारे घर आए थे और फिर से कैब किराए पर ली थी। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को दिनेश का शव अलीगढ़ में एक नहर से बरामद किया गया था।

पुलिस ने 30 जुलाई 2011 को कमल और रोहताश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की कार बरामद की थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने हत्या कर दिनेश की कार छीन ली थी और शव को नहर में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट में आईपीसी की धारा 394 (डकैती के दौरान स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ दी।

एक स्थानीय और एक गवाह रामसरण ने कहा कि उसने दिनेश के साथ दो संदिग्धों को पिछली बार 18 जुलाई 2011 को कार में जाते देखा था।

पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर पी कुमार ने बताया कि शव सड़ना शुरू हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि मृतक की गर्दन और पसली पर चोट के निशान थे और उसे आंतरिक चोटें भी आई थी।

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