कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह सहायता।

गौतम बुद्ध नगर 1 दिसंबर 2021 : शासन एवं जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों को ₹50 हजार की धनराशि प्रति मृतक के परिजनों को अनुग्रह सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से मृत्यु से संबंधित अहेतुक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल का गठन किया गया है, जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं एच ओ डी मेडिसन विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स कासना ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर (मेडिसिन और विषय विशेषज्ञ) सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में पंचायत निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों की कोविड-19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 30 लाख की धनराशि तथा कोविड-19 की रोकथाम में लगे कार्मिकों को कोविड-19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 50 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है, इसलिए उक्त श्रेणी के परिवार को 50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। उन्होंने जन सामान्य का यह भी आह्वान किया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों द्वारा 50 हजार रुपए प्रति मृतक अनुग्रह सहायता प्राप्त किए जाने के लिए प्रभावित परिजन समस्त संबंधित प्रपत्रों( आरटी पीसीआर/ एंटीजन रिपोर्ट/ सिटी स्कैन की रिपोर्ट, जिससे कोविड-19 प्रमाणित होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड मृतक एवं आवेदक, उत्तराधिकारी होने का साक्ष्य तथा आवेदक का बैंक खाता विवरण की छाया प्रति) सहित किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से 5:00 बजे तक कार्यालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर, कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल कक्ष संख्या 205, सूरजपुर कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर में जमा करते हुए पावती प्राप्त कर सकते हैं। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।*

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