फ्लोरा हेरिटेज सोसाइटी पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लगाया 10 हज़ार का जुर्माना, जाने वजह

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 16बी स्थित फ्लोरा हेरिटेज सोसाइटी पर 10,200 रुपये का जुर्माना लगाया है। कूड़े का उचित तरीके से निस्तारण न करने पर यह कार्रवाई की है। प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर बल्क वेस्ट जनरेटरों से निकलने वाले कूड़े के उचित प्रबंधन कराने का अभियान चल रहा है। जनस्वास्थ्य विभाग मौके पर जाकर इनकी जांच करती है। खामी मिलने पर जुर्माना भी लगाया जाता है। प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलिल यादव ने बताया कि बुधवार को जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित फ्लोरा हेरिटेज सोसाइटी का मुआयना किया। कूड़े का प्रबंधन न मिलने पर 10,200 रुपये का जुर्माना लगाया। कूड़े के निस्तारण का शीघ्र इंतजाम करने के निर्देश दिए। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 लागू है। इसके तहते बल्क वेस्ट जनरेटरों, मसलन बड़ी सोसाइटियों, शिक्षण संस्थानों आदि को कूड़े का निस्तारण खुद से करना होता है। प्राधिकरण री-साइकिल न हो पाने वाले इनर्ट वेस्ट को ही उठाता है। उसके लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है।

Share