एनजीटी के नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 05 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुये 10-10 हजार रूपये के नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी।
नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया है उसमें स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 सी-13, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 ई-40, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 डी0-45, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 डी-47, सेक्टर-07 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक सुनील शर्मा बिल्डि़ंग मेटेरियल सप्लायर कासना ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर सम्मलित है।
नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।