अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केशव कुमार ने जनपद के समस्त होटल, पब, रेस्टोरेन्ट, क्लब व अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन करने वाले संचालको का आहवान करते हुए जानकारी दी है कि नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 का संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 की धारा 4(क) के तहत सक्षम प्राधिकारी(जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेनी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा व विद्युत स्थापना की समुचित व्यवस्था का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने जनपद के समस्त होटल, पब, रेस्टोरेन्ट, क्लब एवं अन्य स्थानों पर किए जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के संचालकों/प्रबन्धकों का आहवान करते हुए कहा कि उक्त प्राविधानों के तहत अनुमति व नियमानुसार देय जीएसटी जमा करके ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जायें। यदि कही पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को बन्द कराने के साथ-साथ आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जायेंगी।