ग्रेटर नॉएडा :
जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस ना लौटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी ग्रुप लोगों का पैसा ऐसे नहीं दबा सकता. साथ ही कोर्ट ने जेपी ग्रुप के सभी निदेशकों को अगली सुनवाई में हाजिर रहने का आदेश दिया. अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी.
दो हिस्सों में जमा किए जाएं 200 करोड़
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी को दो हिस्सों में 200 करोड़ जमा करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि 16 अप्रैल तक 100 करोड़ रुपये और बाकी के 100 करोड़ रुपये 10 मई तक जमा किए जाएं.
लोगों का पैसा ऐसा नहीं दबा सकते जेपी
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी से कहा कि वह खरीदारों के पैसे दबा नहीं सकते. प्लीज उनकी स्थित को समझें. बता दें कि जेपी ने अब तक 550 करोड़ रुपये जमा किए हैं. जबकि कुल देय राशि 1300 करोड़ रुपये है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान जेपी ग्रुप से पूछा था कि देश भर में उसके कितने प्रॉजेक्ट चल रहे हैं.
हाल ही में यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने जेपी ग्रुप की जमीन जब्त करने का फैसला लिया था. अथॉरिटी ने कहा था कि वह जेपी ग्रुप की जमीनों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाएगी. बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रुप की अलग-अलग परियोजनाओं से जुड़े लगभग 30 हजार बायर्स को समय पर फ्लैट नहीं दिए गए हैं.