जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर बी एन सिंह ने समस्त जनपद वासियों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि जनपद में जो होटल एवं गेस्ट हाउस तथा पीजी संचालित हो रहे हैं उन्हें सराय एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। पूरे जनपद में सराय एक्ट के तहत मात्र 37 गेस्ट हाउस, होटल एवं पीजी के स्वामियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किए गए है। जिनकी पते सहित सूची डीएम वार रूम के माध्यम से आम जनों तक पहुंचाई जा रही है।
डीएम ने इस संबंध में जनता से फीडबैक मांगते हुए उनसे आह्वान किया है कि यदि कहीं पर बिना लाइसेंस प्राप्त किए कोई पी जी, गेस्ट हाउस या होटल संचालित होते हुए पाया जाता है, तो उसकी जानकारी कोई भी व्यक्ति डीएम वार रूम, नगर मजिस्ट्रेट नोएडा सेक्टर 19 के कार्यालय एवं जिला प्रशासन को उपलब्ध करा सकता है, ताकि संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके। डीएम ने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णता गोपनीय रखा जाएगा।