क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आध ार पर 2 संस्थाओं पे लगा 50-50 हजार का जुर्माना

एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 2 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं, जिसमंे प्रबन्धक, स्वामी ऐपेक्स एथेना(आरएमसी प्लांट) सैक्टर-75 नोएडा, प्रबन्धक, स्वामी ऐम्स प्रमोटर्स प्रा0लि0(आरएमसी प्लांट) सैक्टर-75 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर सम्मलित है।

इसी क्रम में आगे कार्यवाही करते हुये नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 2 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिर्पोट के आधार पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाते हुये नोटिस जारी किए है, जिसमें प्रबन्धक, स्वामी मैसर्स रेडिश टेक्नोलाॅजीज प्लाॅट नं0-33 इकोटेक 1 ग्रेटर नोएडा, प्रबन्धक, स्वामी मैसर्स माहले बेहर इण्डिया प्रा0लि0(पूर्व नाम मैसर्स डेल्फी आॅटोमोटिव सिस्टम प्रा0लि0) प्लाॅट नं0-3, सैक्टर 41 ग्रेटर नोएडा सम्मलित है तथा इसी प्रकार स्वामी आवासीय भूखण्ड संख्या सी 11 सैक्टर 19 नोएडा को 20 हजार रूपये एवं प्रबन्धक, स्वामी मैसर्स इण्डियन आॅयल कम्पनी प्लाॅट नं0 ई-8, सैक्टर 1 नोएडा को 5 हजार रूपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया।

नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

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