आज जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के निर्देश के क्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 से संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित किया गया. प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग के मास्टर ट्रेनर और यमुना विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया। श्री भाटिया ने बताया कि आयोग के चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है ।आदर्श आचार संहिता का कठोरता से पालन किया जाना निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है ।आयोग के निर्देशानुसार रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित है ।चुनाव प्रचार के दौरान धर्म संप्रदाय ,जाति,या सामाजिक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का कार्य कोई नहीं करेगा तथा किसी भी दशा में धार्मिक स्थल और शैक्षिक संस्थानों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेगा। कोई भी सभा या जुलूस जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही करेंगे ।चुनाव प्रचार करते समय किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय भवन पर पोस्टर विज्ञापन ,बैनर और झंडे का प्रदर्शन नहीं करेंगे ।चुनाव खर्च की सीमा के अंतर्गत ही चुनाव में व्यय करेंगे। श्री भाटिया ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर नामनिर्देशन प्राप्त करने , स्क्रूटनी करने ,नाम वापसी का समय की तिथि सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित करेंगे ।आयोग के निर्देशानुसार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल ₹500 तथा जमानत धनराशि ₹8000 है तथा अनुसूचित जाति ,जनजाति और पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल का मूल्य ₹250 तथा जमानत धनराशि ₹4000 है ।नगर पालिका परिषद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 4 लाख है ।नगर पालिका परिषद के सदस्य के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य ₹200 तथा जमानत धनराशि ₹2000 है, जबकि अनुसूचित जाती, जनजाति ,पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल 100 रूपया तथा जमानत धनराशि ₹1000 है। सदस्यों की चुनाव खर्च सीमा ₹40000है।नगर पंचायत अध्यक्ष के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल ₹250 तथा जमानत धनराशि ₹5000 है ,जबकि अनुसूचित जाति,जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य ₹125 जमानत धनराशि ढाई हजार है, जबकि इनकी चुनाव खर्च की सीमा ₹1 है लाख रूपए है ।सदस्य नगर पंचायत के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल 100 रुपये तथा जमानत धनराशि ₹2000 है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य ₹50 और जमानत धनराशि ₹1000 है।इनकी चुनाव खर्च की सीमा ₹20000 है।श्री भाटिया ने नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति उस पर अभिलेखन ,स्कूटनी ,नाम वापसी और नाम निर्देशन पत्रों के साथ संलग्न किए जा रहे पत्रों के संबंध में विस्तार से बताया ।श्री भाटिया ने बताया कि इस बार समस्त नाम निर्देशन पत्र को स्कैन करके वेबसाइट पर डाला जाएगा तथा ऑनलाइन फीडिंग की जाएगी। नामनिर्देशन नामांकन पत्र के साथ आरक्षित श्रेणी में होने पर प्रारूप 6 पर शपथ पत्र ,जमानत धनराशि की रसीद, अदेयता प्रमाण पत्र, निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति ,राजनीतिक दलों का प्राधिकार पत्र ,पअपराधिक चल अचल संपत्ति और शिक्षा के संबंध में शपथ पत्र और दो फोटो उम्मीदवार से लेना अनिवार्य है। स्कूटनी के समय आयोग के निर्देशों का भली बात परीक्षण कर कार्यवाही करने के संबंध में बताया गया ।प्रशिक्षण के समय जिला विकास अधिकारी डॉ रामआसरे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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