यमुना और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एग्रीमेंट टू लीज के आदेश पर नेफोवा ने जताया विरोध

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (30 सितंबर 2024): यमुना एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा फ्लैट खरीददारों के लिए एग्रीमेंट टू लीज (Agreement to Lease) के फैसले पर नेफोवा (Nefova) ने अपना विरोध दर्ज किया है। बता दें कि वर्तमान समय में बिल्डरों द्वारा फ्लैट बुकिंग के बाद ₹100 के स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट कर दिया जाता था जिसमें बिल्डर मनमानी तरीके से धांधली करता था तथा फ्लैट को कैंसिल करके बायर्स को तंग करता था। इससे बचने के लिए यमुना तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब यह फैसला लिया है कि फ्लैट बुकिंग के 10% जमा होते ही बायर्स को एग्रीमेंट टू लीज करना होगा और पूरी स्टांप शुल्क शुरुआत में जमा करके रजिस्टर्ड करना होगा।

इस संबंध में घर खरीदार की संस्था नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार (President Abhishek Kumar) का कहना है कि यह सरासर अन्याय पूर्ण एवं आर्थिक परेशानी बढ़ाने वाला तुगलकी फैसला है। जहां एक तरफ घर कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है और उससे पहले ही फ्लैट के मूल्य का कुल स्टैंप शुल्क जमा करवा देना कहां तक न्यायोचित है। इससे बेहतर यह होता कि पूरे फ्लैट मूल्य के बजाय 10% रकम के ही वैल्यू पर एग्रीमेंट टू लीज कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता।

घर खरीददार के लिए आवाज उठाने वाले दीपांकर कुमार का कहना है कि प्राधिकरण को पहले नागरिक संगठनों से इस पर राय मशविरा करना चाहिए था एवं सुझाव लेने के बाद इसे अच्छे तरीके से लागू करवाना चाहिए था, क्योंकि वर्तमान आदेश में कई सारी खामियां हैं जिसका खामियाज़ा घर खरीदारों को भुगतना पड़ेगा।

वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Greater Noida West) निवासी दिनकर पांडे (Dinkar Pandey) ने बताया की आखिर प्राधिकरण अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा से क्यों नहीं सबक लेकर एक मिनिमम शुल्क निर्धारित कर दे रहा है, जिससे बायर्स के हितो की रक्षा भी होगी और फ्लैट रजिस्टर्ड भी हो जाएगा।।

 

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, दादरी एवं ज़ेवर की दस महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने Parichowk.com : ग्रेटर नोएडा न्यूज पोर्टल को प्रतिदिन विजिट करे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे । नोएडा क्षेत्र की  विडियो न्यूज़ देखने के लिए टेन न्यूज नोएडा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे।

Share