24-26 अप्रैल के बीच गौतमबुद्ध नगर में नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध, पूरी रिपोर्ट

टेन न्यूज नेटवर्क

गौतमबुद्ध नगर (20 अप्रैल 2024): जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु जनपद गौतमबुद्धनगर में 26 अप्रैल को मतदान होना निर्धारित है। उन्होंने जनपद गौतमबुद्ध नगर में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप्स एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकाने तथा मदिरा के थोक अनुज्ञापनों, सैन्य कैन्टीने (एफ०एल०-9/9ए), होटल बार, रेस्टोरेन्ट्स, क्लब, बी0आई0ओ0-1/0 तथा अन्य संस्थानों के आबकारी अनुज्ञापनों से कहा कि मतदान के दिन 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व 24 अप्रैल की शाम 06:00 बजे से 26 अप्रैल की शाम 06:00 बजे या मतदान समाप्ति तक समस्त मादक पदार्थों की बिकी एवं परिवहन पूर्णतया बन्द रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त के अतिरिक्त 04 जून को फूल मण्डी फेस-2, नोएडा में होने वाली मतगणना के परिप्रेक्ष्य में जनपद गौतमबुद्धनगर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप्स एवं भाग की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा मदिरा के थोक अनुज्ञापनों, सैन्य कैन्टीने (एफ०एल०-9/9ए), होटल बार, रेस्टोरेन्ट्स, क्लब, बी०आई०ओ०-1/0 तथा अन्य संस्थानों के आबकारी अनुज्ञापनों से समस्त मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पूर्णतया बन्द रहेगी। उक्त अवधि में बन्दी के फलस्वरूप अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल आदि देय नहीं होगा। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।।

 

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