फीस अधिक ली तो होगी कार्रवाई :डीआईओएस भीम सिंह

Lokesh Goswami गौतमबुद्ध नगर के निजी स्कूलो में फीस वृद्धि को लेकर स्टूडेंट्स लगातार विरोध करते रहते हैं। और मामले की शिकायत डीएम से लेकर सीएम तक इसकी शिकायत करते हैं। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्कूलों को नोटिस भेजा है। कहा कि सरकार की ओर से निर्धारित फीस से अगर एक भी रुपये ज्यादा स्कूल लेता है। तो उस स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही परीषद ने आदेश में यह कहा कि सभी स्कूल कम से कम 10 फीसद सीट एससीएसटी के मेधावी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखें। इसके अलावा प्रत्येक व वर्ष की आय-व्यय की सीए द्वारा ऑडिट कराकर इसकी रिपोर्ट विभाग में जमा करवाएं। डीआईओएस भीम सिंह ने कहा जांच में यदि किसी स्कूल के अंदर खामियां पाई गई तो उनका प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा।साथ ही कहा कि

1. विद्यालय की पंचशील सोसाइटी का समय समय पर नवीनकरण कराया जाए

2. संस्थाओं के शैक्षिक एवं शिक्षक कर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भक्तों से कम वेतनमान नहीं दिए जाएंगे

3. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाए जाएंगे और उन्हें सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति उपलब्ध कराए जाएंगे

4. विद्यालय में कम से कम 10% स्थान अनुसूचित जाति जनजाति मेवाधी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा

5. फ़ीस उतनी ही चार्ज की जाये में चार्ज किए जाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो कोशिश की दर कितनी होनी चाहिए जो समांतर क्षेत्र में पूर्व से स्थिति ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है

6. राज्य सरकार मंडलीय समिति शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे संस्था उनका पालन करें

7. शर्तों में राज्य सरकार मंडलीय समिति शिक्षा विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा

8. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित पत्र पत्रिकाओं में रखा जाएगा

9. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निर्देशकों माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा एक सदस्य होगा

10 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली काउंसलिंग इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से प्राप्त होती है परीक्षा से समाप्त होने की तिथि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त समाप्त हो जाएंगे

11 निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन करना सुनिश्चित किया जाए

12. संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी ए द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक डीआईओएस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए

13 यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है जो राज्य सरकार मंडली समिति द्वारा प्रदत अनापत्ति प्रमाण पत्र उसे स्कूल या कॉलेज से वापस ले लिया जाएगा

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