इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेवर एरिया के मिर्जापुर गांव के भूमि अधिग्रहण को अवैध करार दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेवर एरिया के मिर्जापुर गांव के भूमि अधिग्रहण को अवैध करार दिया है। यह अधिग्रहण यमुना अथॉरिटी ने रिहायशी सेक्टर के लिए अर्जेंसी क्लॉज के तहत किया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि, जिन किसानों की जमीन पर निर्माण हो चुका है उन्हें 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून के तहत सर्कल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि डिवेलपमेंट प्लान के लिए अर्जेंसी क्लाज में भूमि अधिग्रहण अवैध है। कोर्ट ने जिले के डीएम को दो महीने में आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है।

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