ग्रेटर नोएडा: अपंजीकृत संपत्तियों की लीज डीड कराने को विशेष शिविर 29 व 30 अप्रैल को

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आवंटित सभी तरह की अपंजीकृत संपत्तियों को पंजीकृत कराने के लिए आगामी 29 व 30 अप्रैल को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। आवंटी अपनी संपत्तियों के कागजात पूरे करके इस शिविर में आकर लीज डीड करा सकते हैं। यह शिविर प्राधिकरण के दफ्तर में भूतल पर आयोजित किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि इस शिविर में बैठेंगे।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आवंटित करीब 3000 प्लॉट और निर्मित भवनों की लीज डीड नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर आवंटियों को सहूलियत देने के लिए 29 व 30 अप्रैल को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में प्राधिकरण से आवंटित सभी तरह की संपत्तियों जैसे आवासीय भूखंड व निर्मित भवनों की लीज डीड और बिल्डर्स प्रॉपर्टी व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की अपंजीकृत संपत्तियों की सब लीज कराई जा सकती है। बिल्डर्स फ्लैटों की लीज डीड कराने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी होनी जरूरी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ दीप चंद्र का कहना है कि तय समय से लीज डीड न कराने की वजह से जिन आवंटियों पर पेनल्टी लगी हुई है, वे एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेते हुए इस शिविर में अपनी संपत्ति को पंजीकृत करा सकते हैं। बता दें कि प्राधिकरण की तरफ से आवंटित संपत्तियों की प्रीमियम धनराशि, अतिरिक्त मुआवजा व लीज डीड के विलंब शुल्क पर लगी पेनल्टी से आवंटियों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत 30 जून तक लीज डीड की विलंब शुल्क की 70 फीसदी धनराशि जमा करते हुए आवेदन करने वाले आवंटियों को 30 फीसदी धनराशि की छूट मिलेगी। 01 जुलाई से 30 सितंबर तक आवेदन करने वालों को कुल विलंब शुल्क का 80 जमा करना होगा। शेष 20 फीसदी विलंब शुल्क की छूट मिलेगी।

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