ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में कूड़े का ढेर लगाने वालों पर ऑन द स्पॉट जुर्माना लग सकेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर पीओएस मशीन तैयार करवाया है। इसका ट्रायल शुरू हो गया है। जुर्माने का डाटा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपडेट होगा।
ग्रेटर नोएडा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू है। इसके अनुसार सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूड़े का प्रबंधन खुद से करना होता है। प्राधिकरण सिर्फ इनर्ट वेस्ट को उठाता है। उसके लिए तय शुल्क भी लेता है। ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ बनाने के लिए प्राधिकरण जागरुकता अभियान के साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने की भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। अभी तक प्राधिकरण की टीम निरीक्षण के दौरान कूड़े का ढेर मिलने पर मैनुअल जुर्माना लगाती रही है। अब प्राधिकरण एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक नई शुरुआत करने जा रहा है। दोनों ने मिलकर पीओएस मशीन तैयार कराया है। इससे ऑन द स्पॉट चालान कटेगा और चालान की रकम भी तत्काल जमा कर सकेंगे। इससे मैनुअल चालान काटने और उसे प्राधिकरण में अपडेट कराने की झंझट खत्म हो जाएगी। इस हैंड हेल्ड मशीन से मौके पर ही स्लिप भी मिल जाएगी। जिसका चालान कटेगा, उसे यह स्लिप दे दी जाएगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के समक्ष बुधवार को जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव, प्रबंधक वैभव नागर और प्राधिकरण की सलाहकार संस्था ईएंडवाई की टीम ने इस पर प्रस्तुतिकरण भी दिया। सीईओ नरेंद्र भूषण ने कहा है कि अगर ट्रायल सफल रहा तो इसे शीघ्र लागू कराया जाएगा। ईएंडवाई की टीम का दावा है कि कूड़ा मिलने पर पीओएस मशीन से चालान काटने की सुविधा अभी तक देश में कहीं भी नहीं है। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ बनाने में सभी निनवासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर खुद से कूड़े को प्रोसेस करें, सिफ इनर्ट वेस्ट को ही प्राधिकरण को दें। कूड़े को इधर-उधर न फेंकें।