ग्रेटर नोएडा। कूड़े का उचित प्रबंधन न करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पांच बिल्डर सोसाइटियों पर 2.58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने यह रकम तीन कार्यदिवस में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा है।
ग्रेटर नोएडा में ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 लागू है। इसके तहते बल्क वेस्ट जनरेटरों, मसलन बड़ी सोसाइटियों, शिक्षण संस्थानों आदि को कूड़े का निस्तारण खुद से करना होता है। प्राधिकरण री-साइकिल न हो पाने वाले इनर्ट वेस्ट को ही उठाता है। उसके लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रेनोवासियों को जागरूक करने के साथ ही नियम का पालन न करने पर कार्रवाई भी करती है। मंगलवार को मैनेजर डॉ उमेश चंद्रा के नेतृत्व में जनस्वास्थ्य विभाग और फीडबैक फाउंडेशन की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला रेजीडेंसिया सोसाइटी का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कूड़े का निस्तारण न होने की कमी पाई गई। इस पर टीम ने 2.09 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, जनस्वास्थ्य विभाग के मैनेजर वैभव नागर के नेतृत्व में जनस्वास्थ्य विभाग की एक अन्य टीम ने चार सोसाइटियों पर जुर्माना लगाया। टीम ने सेक्टर फाई थ्री स्थित प्रतीक रेजीडेंसी और सेक्टर पी-फोर स्थित एचएससीसी सोसाइटी पर 12,700-12,700 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि बिल्डर्स एरिया के सेक्टर पी-7 स्थित मित्रा एंक्लेव और वरुण एंक्लेव पर 11,700-11,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने इन सभी सोसाइटियों को तय समयसीमा में जुर्माने की रकम जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही दोबारा गल्ती मिलने पर जुर्माने की रकम दोगुनी करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।