कूड़ा निस्तारण में लापरवाही के लिए ग्रेटर नॉएडा प्राधिकरण ने तीन और कंपनियों पर लगाया जुर्माना

ग्रेटर नोएडा। कूड़े का उचित तरीके से निस्तारण न करने पर ग्रेटर नोएडा की तीन कंपनियों पर 1.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें हायर अप्लांसेज, सैमक्वांग इंडिया व सेकिसुई डीएलजेएम शामिल हैं। प्राधिकरण की टीम ने चेतावनी दी है कि अगर कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो जुर्माने की रकम दोगुनी कर दी जाएगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक सलिल यादव (जन स्वास्थ्य) के निर्देश पर शुक्रवार को सहायक प्रबंधक वैभव नागर के नेतृत्व में टीम ने आईआईटीजीएनएल स्थित हायर कंपनी, ईकोटेक वन एक्सटेंशन स्थित सेकिसुई डीजेएलएम व इकोटेक 10 स्थित सैमक्वांग इंडिया का निरीक्षण किया। ये कंपनियां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। ये कूड़े का सही तरीके से निस्तारण न करके इधर-उधर फेंक रहीं थीं, जिसके चलते हायर कंपनी पर 1.18 लाख रुपये, सेकिसुई डीजेएलएम पर 23,000 व सैमक्वांग इंडिया पर 52,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने जुर्माने की रकम एक सप्ताह में जमा कराने को कहा है। इस अवधि में न जमा करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूड़े का निस्तारण करना होता है। इधर-उधर कूड़ा फेंकने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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